शनिवार, 12 सितंबर 2020

कोरोना संकट में हुए बेरोजगारों को 50 फीसदी का भुगतान करेगी सरकार

 ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का विस्तार

हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।

केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के संकट के मद्देनजर ईएसआईसी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का विस्तार किया है। इस योजना के तहत पात्रता मानदंड में छूट व बेरोजगारी लाभ के भुगतान में बढ़ोतरी करने के निर्णय के तहत कोरोना अवधि में बेरोजगार हुए श्रमिकों को 50 फीसदी राशि का भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से देश में लाखों कामगारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में आयोजित ईएसआई कॉरपोरेशन की 182वीं बैठक के दौरान कोविड-19 महामारी द्वारा प्रभावित श्रमिकों को राहत देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन फैसलों में ईएसआईसी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में ईएसआई स्कीम के तहत कवर होने वाले श्रमिकों को बेरोजगारी लाभ के भुगतान के लिए इस योजना का विस्तार एक वर्ष की अवधि 30 जून 2021 तक करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कोरोना महामारी की अवधि में जिन श्रमिकों ने अपने रोजगार खोए हैं, उन्हें विद्यमान शर्तों एवं राहत की राशि में छूट को भी विस्तारित किया गया है। इस फैसले के तहत इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड में भी रियायत के दायरे में ऐसे श्रमिक आएंगे, जिन्हें अधिकतम 90 दिनों की बेरोजगारी के लिए 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक पहले के 25 प्रतिशत की जगह अब औसत मजदूरी देय के 50 प्रतिशत का राहत भुगतान कर दिया गया है। राहत के बेरोजगारी के 90 दिनों के बाद देय होने की जगह यह 30 दिनों के बाद भुगतान के लिए देय हो जाएगा। नियमों के तहत बीमित व्यक्ति को उसकी बेरोजगारी से पूर्व कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए बीमा योग्य रोजगार होना चाहिए और उसका बेरोजगारी से ठीक पहले की योगदान अवधि में 78 दिनों से कम का योगदान नहीं होना चाहिए एवं बेरोजगारी से 02 वर्ष पहले की शेष तीन योगदान अवधियों में से एक में न्यूनतम 78 दिनों का योगदान होना चाहिए। मसलन यह छूट दी गई शर्तों के तहत बढ़ी हुई राहत 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक देय होगी। इसके बाद स्कीम एक जनवरी 2021 से 30 जून 2021 की अवधि के दौरान मूल पात्रता शर्त के साथ उपलब्ध होगी। इन शर्तों की समीक्षा जरुरत एवं ऐसी छूट पाई शर्त के लिए मांग पर निर्भर करेगी।

बैठक के दौरान बीमित व्यक्तियों एवं उनके लाभार्थियों को सेवाओं अथवा लाभों में सुधार से संबंधित लगभग 30 अन्य एजेंडा/रिपोर्टिंग मदों एवं अन्य प्रशासनिक मामलों पर विचार किया गया एवं अनुमोदित किया गया। इस बैठक में श्रम एवं रोजगार सचिव हीरा लाल समारियासांसद रामकृपाल यादवसांसद श्रीमती डोला सेनमहानिदेशक श्रीमती अनुराधा प्रसाद एवं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एएस एवं एफए सुश्री सिबानी स्वैन शामिल थे। वहीं वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए नियोक्ताओं के प्रतिनिधिकर्मचारियों के प्रतिनिधियोंपेशेवर विशेषज्ञ एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधियों सहित कॉरपोरेशन के लगभग 60 सदस्यों ने भाग लिया।

22Aug-2020

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