सोमवार, 21 सितंबर 2020

देश में 2771 किमी के लक्ष्य के बावजूद 3181 किमी सड़कों का हुआ निर्माण

कोरोना काल में लक्ष्य से ज्यादा बना नेशनल हाईवे

हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।

देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार की दिशा में चलाई जा रही सड़क परियोजनाओं में मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले पांच माह यानि कोरोना काल के दौरान 3181 किमी नेशनल हाईवे का निर्माण पूरा किया जा चुका है, जबकि यह लक्ष्य 2771 किमी निर्माण करने का था।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि पिछले सप्ताहांत तक देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के अपने लक्ष्य को पार कर लिया है। इस वर्ष अप्रैल से अगस्त के दौरान इस अवधि के लिए 2771 किलोमीटर के लक्ष्य के मुकाबले 3181 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण किया गया। इसमें राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा 2104 किलोमीटर, एनएचएआई द्वारा 879 किलोमीटर और एनएचआईडीसीएल द्वारा 198 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण शामिल है। मंत्रालय के अनुसार इसके अलावा इस साल अगस्त तक 3300 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण का कार्य दिया गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 1367 किलोमीटर के दोगुना से अधिक है। इसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा एनएच के 2167 किलोमीटर,एनएचएआई द्वारा 793 किलोमीटर और एनएचआईडीसीएल द्वारा 341 किलोमीटर का निर्माण शामिल हैं। इस अवधि के दौरान पूरे देश में 2983 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई थी। इसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा 1265 किलोमीटर, एनएचएआई द्वारा 1183 किलोमीटर और एनएचआईडीसीएल द्वारा 535 किलोमीटर का निर्माण शामिल है।

---------------------------------------

पुराने वाहनों के लिए जरुरी होगा फास्टैग  

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए पुराने वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य करने पर हितधारकों से टिप्पणी और सुझाव लेने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की है, ताकि सीएमवीआर-1989 में संशोधित प्रावधान को 1 जनवरी 2021 से लागू किया जा सके। मंत्रालय के अनुसार इस प्रस्ताव में प्रपत्र 51 (बीमा प्रमाण पत्र) में संशोधन के माध्यम से एक नया थर्ड पार्टी बीमा लेते समय एक वैध फास्टैग रखने को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें फास्टैग आईडी का विवरण कैप्चर किया जाएगा। यह एक अप्रैल 2021 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 के अनुसार फास्टैग को नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए 2017 से अनिवार्य कर दिया गया था और इसकी आपूर्ति वाहन निर्माता या उनके डीलरों द्वारा की जानी है। इसमें यह भी आवश्यक कर दिया गया था कि परिवहन वाहनों के लिए फास्टैग के फिट पाए जाने के बाद ही फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए फास्टैग का फिट होना एक अक्टूबर 2019 से ही अनिवार्य है।

04Sep-2020

 


 

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें