गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिये दिशा-निर्देश
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
देश में लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण योजना यानि पीएम-जीकेवाई के लाभार्थियों को बैंकों
के माध्यम से धन के वितरण करने की व्यवस्था बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने
राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं। बैंकों से लाभार्थियों को यह धनराशि चार
दिन बांटी जाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार गृह सचिव
अजय भल्ला ने गुरुवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को
दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग
ने कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण योजना (पीएम-जीकेवाई) के लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से चार
दिन धन के वितरण किया जाना है। इस धन वितरण की सुचारु रूप से
व्यवस्था करने और लॉकडाउन का अनुपालन कराने के साथ बैंकों में समुचित सुरक्षा
व्यवस्था बनाने के लिए दिशा-निर्देश में कहा गया है कि इस
दौरान कोरोना वायरस के प्रभाव से निपटने की दिशा में एक दूसरे से दूरी
बनाए रखने के नियम का पालन भी कराना सुनिश्चित किया जाए। राज्यों से गृह
मंत्रालय ने दिशा निर्देशों के रूप में जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार
वित्तीय विभाग की इस योजना में जिलाधिकारियों और क्षेत्र की एजेंसियों के संबंधित विभागों को सख्ती से पालन करने के राज्य सरकार आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर सकती हैं, ताकि गरीबों को आर्थिक सहायता देने
की इस व्यवस्था को सुचारु रूप से संपन्न किया जा सके।
पांच दिन होगा धन का वितरण
गृह मंत्रालय के राज्यों का जारी दिशा निर्देशों में
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव डा. मदनेश कुमार मिश्रा
द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
योजना के लाभार्थियों को वितरण किये जाने वाले धन के दौरान राज्यों को दिशा
निर्देश जारी करने के अनुरोध का जिक्र किया गया। गृह मंत्रालय को बताया गया है कि पीएम-जीकेवाई के तहत धनराशि का वितरण तीन, चार, सात, आठ और नौ
अप्रैल को बैंकों में किया जाना है, जिसके लिए गृह मंत्रालय से बैंकों की सुरक्षा
व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। इसी
आधार पर गृह मंत्रालय ने राज्यों को ये दिशा निर्देश जारी किये हैं। 03Apr-2020
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