मछली पालन उद्योग से जुड़े परिचालन को भी
राहत
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
गृह मंत्रालय ने कोविड-19 से मुकाबले
के लिए लागू लॉकडाउन के प्रतिबंधों से समुद्र में मछली पकड़ने, मछली पालन उद्योग और इसके संचालन तथा इससे जुड़े कामगारों
को छूट देने का ऐलान किया है।
गृह मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय ने एक
दिशानिर्देश जारी करते हुए कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई
के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के संबंध में सभी मंत्रालयों और विभागों को समेकित दिशा-निर्देशों देते हुए इस संबन्ध में पत्र
जारी किया है। मंत्रालय के इन दिशा निर्देशों में किसानों की तरह ही मछली पालन और
मछली उद्योग से संबन्धित कार्य के लिए छूट प्रदान करने का फैसला किया है, ताकि
उनकी आजीविका का चक्र चलता रहे। मसलन गृह मंत्रालय ने परिशिष्ट में खिलाने
और रखरखाव, कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, कोल्ड चेन, बिक्री और
विपणन सहित मछली पकड़ने (समुद्री), मछली पालन उद्योग,
हैचरी, फीड प्लांट्स, वाणिज्यिक
एक्वैरिया, मछली, झींगा और मछली उत्पादों,
मत्स्य बीज व चारा आदि से जुड़े परिचालन और इन
गतिविधियों से जुड़े कामगारों को लॉकडाउन की बंदिशों से राहत देने का ऐलान
किया है।
चिकित्सकों को सुरक्षा मुहैया कराने के
निर्देश
गृह मंत्रालय की संयुक्त
सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए हुए कहा है कि गृह
मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर अस्पतालों
और पृथक केंद्रों में कार्य कर रहे डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों को पुलिस
सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है।
गृह मंत्रालय के जारी दिशा निर्देश
में कहा गया है कि देशभर के अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के इलाज में चिकित्सक
और स्वास्थ्यकर्मी जोखिम उठाकर जुटे हुए हैं, लेकिन कई क्षेत्रों से अस्पतालों में
चिकित्सकों और स्वाथ्यकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार या धमकियां देने की शिकायते आई
हैं। इसलिए सभी राज्य लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के साथ अस्पतालों में
कोरोना की जंग में अपना योगदान दे रहे चिकित्सकों व कर्मियों की भी सुरक्षा सुनिश्चित
की जाए।
12Apr-2020
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