बुधवार, 1 अप्रैल 2020

सरकार ने वाहन संबन्धी दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ाई



एक फरवरी से खत्म अवधि वाले दस्तावेज 30 जून तक वैध माने जाएंगे
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
कोरोना वायरस के कारण देशभर में लागू लॉकडाउन को देखते हुए केंद्र सरकार ने वाहनों से संबन्धित ऐसे दस्तावेजों की वैधता अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया है, जिनकी वैधता जल्द समाप्त होने वाली है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बातया कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश में कोरोना वायरस के संकट में पूरा देश लॉकडाउन हाने के कारण वाहन मालिकों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मंत्रालय ने इस संबन्ध में जारी परिपत्र में कहा है कि ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, परमिट, पंजीकरण और अन्य मोटर वाहन दस्तावेज, जिनकी वैधता अवधि एक फरवरी से समाप्त हो चुकी है या होने वाली है की वैधता को 30 जून तक विस्तार दिया गया है। मसलन जिन दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए  समाप्त हो चुकी है। मंत्रालय ने इस संबन्ध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजे गए एक परामर्श पत्र में स्पष्ट कहा है कि ऐसे दस्तावेजों को 30 जून तक वैध माना जाना चाहिए। मंत्रालय ने देश में लॉकडाउन और सरकारी परिवहन कार्यालयों के बंद रहने के कारण लोगों को विभिन्न वाहन दस्तावेजों की वैधता के नवीनीकरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए लोगों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है।
इन दस्तावेजों में फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार के), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या मोटर वाहन नियम के तहत कई अन्य दस्तावेज शामिल हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों से परामर्श को लागू करने का अनुरोध किया है, ताकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, परिवहन कंपनियों और संगठनों को परेशानी न हो और उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
01Apr-2020

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