
दिशानिर्देशों की अवहेलना के कारण बाधित हो रही है आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति
गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिये लॉकडाउन
के उपायों के साथ स्पष्ट दिशा निर्देश
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
देश में बढ़ते कोरोना वायरस के संकट
को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि बढ़ना तय है, लेकिन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में
लोगों को आ रही परेशानियों को देखते हुए सभी राज्यों से ट्रकों, कामगारों, गोदामों
व कोल्ड स्टोरेज की आवाजाही को सुचारू करने के निर्देश दिये हैं। इन दिशानिर्देशों
में एक ट्रक में एक चालक एवं क्लीनर को ही अनुमति देने के साथ लॉकडाउन उपायों का
पालन करना जरुरी होगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार कोविड-19
महामारी की रोकथाम की दिशा में संपूर्ण देश में लॉकडाउन लागू है और लोगों के लिए
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति केवल रेलवे की मालगाड़ियों से हो रही है, जहां रेक
उतरने के बाद आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गृह
मंत्रालय ने पहले भी ऐसे मालवाहक वाहनों को सशर्त छूट दी थी, लेकिन इसके बावजूद
अंतर्राज्यीय सीमाओं जैसे नाको पर खासतौर पर जरूरी और गैर-जरूरी सामान
ले जाने वाले ट्रकों को रोका जा रहा है। इसी कारण लोगों को आवश्यक वस्तुओं
की आपूर्ति के मद्देनजर आ रही परेशानी का संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय ने सभी
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उनकी सरकारों के सभी मंत्रालयों और विभागों में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए किए जाने वाले लॉकडाउन उपायों पर पहले
से जारी समेकित दिशानिर्देश जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश
दिये हें कि राज्य अंतर एवं अंतर्राज्यीय माल,
ट्रकों, श्रमिकों और गोदाम व कोल्ड स्टोरेज के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लॉकडाउन दिशानिर्देशों
को लागू करें।
इसलिए बाधित हुई आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति
दरअसल गृह मंत्रालय से इससे पूर्व आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयों के संचालन के लिए जरूरी श्रमिकों और अन्य
छूट प्राप्त श्रेणियों को उनकी आवाजाही की छूट के बावजूद अनुमति
या पास नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आवश्यक
सामान और लोगों की अंतरराज्यीय आवाजाही बाधित की जा रही है, क्योंकि
एक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा जारी
किए गए पास व अनुमति को दूसरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा माना नहीं जा रहा है तथा कोल्ड
स्टोरेज और गोदामों के संचालन की अनुमति नहीं दी जा रही है। गृह मंत्रालय
ने जारी दिशानिर्देशों में स्पष्ट किया है कि अगर चालक के पास वैध लाइसेंस
है तो एक ड्राइवर और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ सभी ट्रकों एवं अन्य मालवाहक वाहनों
को राज्य के अंदर और एक-दूसरे राज्य में आवाजाही की अनुमति है। यह माल की प्रकृति चाहे
वह जरूरी है अथवा नहीं के बावजूद होगा। इसके अलावा किसी और परमिट या अनुमोदन की आवश्यकता
नहीं होगी। खाली ट्रकों व माल वाहकों को सामान लाने या डिलीवरी
पूरी करने के बाद लौटने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसलिए खाली ट्रकों को रोकने का कोई
कारण नहीं है, बशर्ते उनके पास वैध दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस
और रोड परमिट आदि हो। ऐसे माल वाहक वाहनों की आवाजाही के लिए स्थानीय अधिकारियों को ट्रक ड्राइवरों और क्लीनरों की उनके निवास से ट्रकों
के स्थान तक आवाजाही की तत्पर सुविधा प्रदान करनी चाहिए। वहीं स्थानीय अधिकारियों को सभी अनुमत औद्योगिक या वाणिज्यिक
गतिविधियों से जुड़े श्रमिकों को कार्यस्थल पर आनेजाने के लिए आसान एवं त्वरित आवाजाही
की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए पहले से ही रेलवे,
हवाई अड्डे, बंदरगाह और सीमा शुल्क अधिकारियों
को अपने कर्मचारियों और संविदा श्रमिकों को पास जारी करने के लिए पहले से ही अधिकृत
किया गया है।
राज्यों को यह भी सुझाव
गृह मंत्रालय ने अनुमत श्रेणियों
के निर्माण में लगे श्रमिकों को पास जारी करने के संबंध में भी राज्यों की
सरकारों को कंपनियों और संगठनों द्वारा दिए गए
मुख्तारनामे के आधार पर शीघ्रता से पास जारी करने की सलाह दी है, ताकि गेहूं के आटे, दालों और खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं
के निर्माण में लगी एमएसएमई को बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से कार्य करने का
मौका मिले। इसी प्रकार गोदामों या कोल्ड स्टोरेज
को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जाए, भले ही जरूरी
हो अथवा नहीं, उनके ट्रकों की निर्बाध आवाजाही की अनुमित दी जानी
चाहिए।
14Apr-2020
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