सोमवार, 20 अप्रैल 2020

सरकार का 20 अप्रैल से लॉकडाउन के मानदंडों में छूट का निर्णय


घर से बाहर मास्क लगाना जरुरी, सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय अपराध
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संकट के बीच लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के बाद आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए कई क्षेत्रों में 20 अप्रैल से छूट देने का निर्णय लिया है। वहीं इस महामारी की रोकथाम की दिशा में हरे के लिए घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य किया है। वहीं सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय अपराध होगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए बुधवार को जारी समेकित दिशा-निर्देशों में तीन मई तक बढ़ाए गये लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से कुछ मानदंडों में छूट देने का ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने देश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के उन मानदंडों के बारे में समेकित संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिन पर सरकार और गैर सरकारी कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ छूट दी जा रही है। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 तथा आईपीसी 1860 की संबंधित धाराओं के तहत लॉकडाउन मानदंडों के उल्लंघन के अपराधों हेतु दंड या जुर्मान का प्रावधान भी लागू किये गये हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार लॉकडाउन के दौरान लोगों को हो रही कठिनाइयों को कम करने के लिए 20 अप्रैल से चुनिंदा अतिरिक्त गतिविधियों या कार्यों की अनुमति दी जाएगीहालांकि इन अतिरिक्त गतिविधियों या कार्यों पर अमल राज्यों,केंद्र शासित प्रदेशों और जिला प्रशासनों द्वारा लॉकडाउन मानदंडों पर मौजूदा दिशा-निर्देशों के सख्त अनुपालन के आधार पर कराया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार 20 अप्रैल से जिन गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी उनमें कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पादों की खरीद, ‘मंडियांशामिल होंगी। साथ ही एजेंसियां किसानों की उपज खरीद सकेंगी। मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी गई है। ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योगों को सामाजिक दूरी के सख्त नियमों के साथ 30 अप्रैल से काम करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे निर्माण कार्यों को रियायत दी गई है। सभी लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कहा गया है। वहीं देश की डिजिटल इकोनॉमी के लिए सर्विस सेक्टर की महत्ता को देखते हुए -कॉमर्स की तरह ही सरकारी गतिविधियों के लिए आईटी, डाटा और कॉल सेंटर का काम भी शुरू हो जाएगा
मैकेनिकों को छूट
मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रिशन, प्लंबर, कंप्यूटर और इससे जुड़े सामान ठीक करने वाले, मोटर मकैनिक तथा बढई-मिस्त्री या कारपेंटर की सेवा पर छूट रहेगी, बशर्ते यह सेवा उपलब्ध कराने वाले खुद ही आपके पास आएं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस तरह की सेवा उपलब्ध कराने वाली फर्मों को यह छूट नहीं मिली है, बल्कि सेल्फ एमॉलायड पर्सन को छूट मिली हैखाना, दवाई और चिकित्सा उपकरण आप ई-कॉमर्स वेबसाइट से मंगाना जारी रख सकेंगे। कूरियर सर्विस भी शुरू होंगी। पिछले लॉकडाउन की तरह इसबार भी बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। बीमा सर्विस भी चालू रहेगी।
मनरेगा में काम करने की छूट
सरकार ने नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के बाहर चलने वाले उद्योगों को भी अब काम शुरू करने की इजाजत होगी इन इलाकों में स्थित फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी आराम से चलेंगी इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में मनरेगा वर्करों को भी काम करने की छूट मिल गई है, लेकिन उन्हें हिदायत दी गई है कि काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से करेंगे।
कृषि क्षेत्र में कामकाज इजाजत
गृह मंत्रालय ने कृषि और इससे जुड़े सेक्टर्स में कामकाज करने की इजाजत दे दी है। मसलन किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें भी खुली रहेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी।
निर्माण कार्यो में छूट
सरकार ने निर्माण कार्यों की सीमित छूट दी गई है। इसके तहत फ्लैट, या सड़क मरम्मत आदि का भीडभाड वाले क्षेत्रों को छोडकर काम किया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण की भी छूट मिलेगी। खाद्य प्रसंस्करण, आईटी हार्डवेयर, कोयला उद्योग, खान उद्योग, तेल रिफाइनरी इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री और जूट उद्योग को राहत दी गई है। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्ठे चलाने को भी इजाजत दी गई है। सड़क निर्माण, सिंचाई प्रोजेक्ट और बिल्डिंग निर्माण कार्य को भी प्रतिबंध के दायरे से मुक्त कर दिया गया है।
ये पाबंदी जारी रहेगी
गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन के दौरान भी सभी तरह के सार्वजनिक यातायात और सार्वजनिक स्थानों को खोलने पर तीन मई तक पाबंदी रहेगी यानी इस दौरान बस, मेट्रो, ट्रेन, फ्लाइट, ऑटो, कैब, टैक्सी आदि के चलने पर पर प्रतिबंध जारी रहेगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे। इसी प्रकार सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार भी नहीं खुलेंगे तथा राज्यों की सीमाएं सील ही रहेंगी और लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही पर रोक जारी रहेगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं के लिए लोगों को बाहर जाने की इजाजत होगी। इसी प्रकार सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे। सरकार के अनुसार सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे।
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लॉकडाउन पर दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें राज्य
नियमों को नजरअंदाज करने पर दी जा रही छूट तत्काल वापस होगी
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोरोना वायरस के बढ़ते संकट से निपटने हुए बढ़ाए गये लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार बुधवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और सभी मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को भेजे गये एक पत्र में संशोधित दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है। राज्यों का भेजे गये पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया गया है कि यदि नियंत्रित क्षेत्र में किसी नए इलाके को शामिल किया जाता है तो उससे पहले वहां होने वाली गतिविधियों को निलंबित कर दिया जाएगा। केवल उन गतिविधियों को जारी रखा जाएगा, जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत मंजूरी दी गई है। भल्ला ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किसी भी तरीके से दिशा निर्देशों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि वे स्थानीय इलाकों की आवश्यकताओं के अनुसार सख्त कदम लागू कर सकते हैं। मंत्रालय से जारी पत्र में कहा गया है कि नए दिशा निर्देशों के तहत जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए 20 अप्रैल से चुनिंदा अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है। इसलिए इन अतिरिक्त गतिविधियों में लॉकडाउन के नियमों पर मौजूदा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आधार पर ही राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की अनुमति मिल सकेगी। पत्र में कहा गया कि इस लॉकडाउन में छूट दिए जाने से पहले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ जिला प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कार्यालयों, कार्य स्थलों, कारखानों तथा प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी के संबंध में सभी बंदोबस्त करके दिशानिर्देशों को अनुपालन किया जाए। आपदा प्रबंधन कानून के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष एवं गृह सचिव भल्ला ने स्पष्ट किया कि नए दिशा निर्देश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिला प्रशासनों द्वारा चिह्नित किए गए सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों के तहत आने वाले नियंत्रित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे।
16Apr-2020
 


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