तंबाकू ओर गुटखा बिक्री पर जारी
रहेगा प्रतिबंध, शॉपिंग मॅल भी रहेंगे बंद
ग्रामीण क्षेत्रों में सभी और
शहरी क्षेत्रों में आवासीय परिसरों व गली मौहल्लों की दुकाने खोलने की अनुमति
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
केंद्र सरकार द्वारा देशभर में
लॉकडाउन के बीच सभी प्रकार दुकाने सशर्त खोलने के आदेश जारी किये हैं। वहीं दुकाने
खोले जाने की अनुमति से पैदा हुए उस भ्रम को गृह मंत्रालय ने एक अन्य आदेश जारी
करते हुए स्पष्ट किया किया है लॉकडाउन के दौरान शॉपिंग मॉल या उसकी दुकानों के साथ
शराब और सैलून की दुकाने भी बंद रहेंगी और तंबाकू और गुटखा जैसे उत्पाद की बिक्री
पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
देश में कोरोना वायरस के मरीज लगातार
बढने के
कारण जारी लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार धीरे-धीरे हर क्षेत्र में राहत दे रही है।
इसी प्रकार की राहत के तहत केंद्र सरकार ने बीती मध्य रात्रि को लॉकडाउन के चलते कुछ जरुरी शर्तो के साथ सभी प्रकार की
दुकाने खोलने की अनुमति संबन्धी आदेश जारी किये थे, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार को
अंतिम फैसला करने का अधिकार होगा। दुकाने खोलने की अनुमति संबन्धी इस आदेश को लेकर
कई क्षेत्रों में भ्रम की स्थिति नजर आई। इसलिए गृह मंत्रालय को शनिवार को एक अन्य
आदेश में स्प्ष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ
ही दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय के अनुसार देश भर में शराब और सैलून (नाई)की दुकानें अगले आदेश तक बंद
ही रहेंगी। वहीं तंबाकू
और गुटखा जैसे
उत्पाद की बिक्री
पर भी पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी साफतौर पर कहा है कि सिर्फ सामान बेचने वाली दुकानें
ही खुलेंगी, जबकि शराब और सैलून की दुकानों को खुलने की अनुमति नहीं होगी, वहीं बार और क्लब को बंद रखने के आदेश जारी रहेंगे। ऐसा गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव
पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि सैलून की दुकानें सेवा मुहैया कराती हैं, मंत्रालय का आदेश उन दुकानों पर लागू होता है जो सामान बेंचती हैं।
गृह
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश भर में लॉकडाउन के बीच कुछ गैर जरूरी सामानों की
दुकानों को
खोलने के लिए स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी दुकानों को खोलने की
इजाजत दी गई है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में शॉपिंग
मॉल्स में जो दुकानें हैं वे नहीं खुलेंगी।
वहीं शहरी क्षेत्र में सिर्फ आवासीय
परिसर, कॉलोनियो के आसपास और स्टैंड-अलोन
दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई है। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक बाजार या बाजार परिसर और शॉपिंग मॉल
बंद
रखने के साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए जरूरी
सामान की डिलीवरी जारी रहेगी।
इन शर्तो पर दुकाने खोलने की
अनुमति
गृह मंत्रालय के अनुसार गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा देश में लॉकडाउन के
दौरान दुकाने खोलने की अनुमति के लिए जिन शर्तो का पालन करने के लिए राज्यों व
केंद्रशासित प्रदेशों को संशोधित दिशिनिर्देश जारी किये हैं, उनमें सभी राज्यों
द्वारा ग्रामीण या शहरी क्षेत्रो में ऐसी ही दुकानों को खोले जाने की अनुमति होगी, जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना
अधिनियम के तहत पंजीकृत होंगी। वहीं खोली जाने वाली दुकानों पर केवल 50 फीसदी ही
कर्मचारी काम करेंगे और उन्हें मास्क पहनने से लेकर सामाजिक दूरी व सैनिटाइजेशन के नियमों का सख्ती
से सभी तय दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। मंत्रालय के आदेशानुसार आवासीय कॉलोनियों के समीप या बाजार
में स्थित दुकानें ही खुल खोलने की अनुमति दी गई, जबकि मल्टी और सिंगल ब्रांड के शोरूम सहित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स
नहीं खुल सकेंगे। जबकि कोरोना की वजह से जिन शहरी या ग्रामीण इलाकों को हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, वहां यह आदेश लागू नहीं होगा।
हालांकि इन इलाकों में सरकार ने पहले ही एक दिशा-निर्देश जारी कर राशन, दूध, सब्जी और फल जैसी जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की मंजूरी दे रखी है। 26Apr-2020
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें