सुप्रीम कोर्ट के
निर्णय का पालन कराएं राज्य: केंद्र
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने गत 27 मार्च को निर्देश जारी किये थे कि
दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर देश में एक अप्रैल से बीएस- IV वाहनों के पंजीकरण न किये जाए। इस संबन्ध
में केंद्र सरकार ने राज्यों से सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का अनुपालन कराने का
अनुरोध किया है।
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं
राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय ने एक परिपत्र के जरिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि सर्वोच्च न्यायालय के 27 मार्च को जारी निर्देशों के अनुरूप
दिल्ली/एनसीआर को छोड़कर पूरे देश में बीएस-4 वाहनों के सीमित पंजीकरण होंगे। इसलिए राज्य इस
आदेश का अनुपालन करने के लिए सुविधाएं दें। सुप्रीम कोर्ट ने वाहन डीलरों
दिल्ली/एनसीआर को छोड़कर कर वाहन डीलरों के पास लंबित बीएस-4 स्टॉक के दस फीसदी तक सीमित और सशर्त बिक्री
की अनुमति दी है।
मंत्रालय के अनुसार यह अनुमति कोविड-19 के कारण देश में लागू लॉकडाउन लॉकडाउन की समाप्ति
से केवल 10 दिनों तक वैध होगी। जबकि
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर में ऐसे वाहनों की
बिक्री और पंजीकरण पर रोक बरकरार रखने को कहा है।
मंत्रालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के
गत 24 अक्टूबर 2018 के आदेशानुसार कोई भी बीएस-4 वाहन एक अप्रैल
2020 से बेचा या पंजीकृत नहीं किया जाएगा। पूरे देश में आज से केवल बीएस-6 वाहनों के पंजीकरण की अनुमति है। इसलिए मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के दिए दिशा-निर्देशों
में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने पर बल
दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने भारत चरण (बीएस) उत्सर्जन मानदंड का मानक
स्थापित किया है यानि बुधवार 1
अप्रैल
से दुनिया के सर्वाधिक स्वच्छ उत्सर्जन मानक अपनाने का फैसला किया है, ताकि मोटर
वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को विनियमित किया जा सके। हालांकि बीएस-4 वाहन के
लिए यह नियम पूरे देश में अप्रैल
2017 से लागू है। इस नियम के तहत केवल 3 वर्षों में यूरो-4
से
यूरो-6 उत्सर्जन मानकों को अपनानाया जा रहा है।
डीलरों ने निकाला तोड
उधर सूत्रों के अनुसार 31 मार्च के बाद बीएस-4 वाहनों की बिक्री पर रोक के बाद देश के कई राज्यों में डीलरों ने अपने पास बचे वाहनों का रजिस्ट्रेशन एजेंसी
के स्टाफ और डीलर के रिश्तेदारों के नाम से करवाने की तरीका अपनाना शुरू कर
दिया है, ताकि बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन
कराने के बाद ऐसे वाहन ग्राहकों को ये वाहन ट्रांसफर कर बेचा जा सकेगा।
सूत्रों के अनुसार परिवहन कार्यालयों में ऐसे डीलरों
के यहां से वाहनों का इस तरह से रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। डीलरों के यहां बच गये
बीएस-4 वाहनों को बेचने
का तरीका निकाला गया है। एक व्यक्ति के नाम से एक से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया
जा रहा है, ताकि डीलर के यहां
बच गये वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो सके। गौरतलब है कि बीएस 4 वाहनों की बिक्री पर एक अप्रैल से रोक लगा
दी गयी है। ऐसे में अगर वाहन बच जाते हैं तो डीलर को नुकसान हो जायेगा। यही वजह है
कि डीलर अपने स्टाफ या रिश्तेदार को ही खरीदार बना रहे हैं।
02Apr-2020
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