बुधवार, 2 दिसंबर 2020

श्रम सुधारों की दिशा में जल्द आएगा नए नियमों का कानून

श्रमिकों की व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्यस्थिति में सुधार की कवायद हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली। केंद्र सरकार श्रम सुधार की दिशा में जल्द ही नए नियमों के साथ व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता के रूप में कानून लेकर आएगी। इस कानून में श्रमिकों की व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्यस्थिति में सुधार के लिए नियमों के मसौदे को सार्वजिनिक करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिस पर मसौदा नियमों पर हितधारकों से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता-2020 के तहत मसौदा नियमों पर एक अधिसूचना जारी करके हितधारकों से 45 दिन के भीतर आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार डॉक वर्कर्स, बिल्डिंग या अन्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइंस वर्कर्स, इंटर-स्टेट माइग्रेंट वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, वर्किंग जर्नलिस्ट, ऑडियो-विजुअल वर्कर्स और सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाज की स्थितियों से संबंधित व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता-2020 में प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए मसौदा नियम प्रदान किए गए हैं। मसलन सरकार का मसौदा नियमों को लागू करने का मकसद प्रतिष्ठानों में सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों को सुधारना, प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल को सरल बनाना, रजिस्टरों के इलेक्ट्रॉनिक मोड को बनाए रखना, रिटर्न दर्ज करना और इस तरह सुरक्षित, स्वस्थ और सभ्य कामकाजी परिस्थितियों को सुनिश्चित करना है। क्या होंगे नियमों के प्रमुख प्रावधान मसौदा नियमों की के प्रमुख प्रावधानों में नियमावली के लागू होने के तीन महीने के भीतर किसी भी प्रतिष्ठान के प्रत्येक कर्मचारी को पदनाम, कौशल श्रेणी, वेतन, उच्च वेतन/उच्च पद प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में नियुक्ति पत्र शामिल किया गया है। मसलन नए नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी को किसी भी प्रतिष्ठान में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाता है। वहीं नियोक्ता द्वारा कारखाने, डॉक, खदान और भवन या अन्य निर्माण कार्य के प्रत्येक श्रमिक का नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना है, जिसने 45 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। इसके अलावा इधर-उधर की यात्रा करने के लिए साल में एक बार यात्रा भत्ते को लेकर नियमों और समयबद्ध तरीके से अपनी चिंताओं और शिकायतों को दूर करने के लिए अंतरराज्यीय प्रवासी कार्यकर्ता के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर का भी प्रावधान किया गया है। श्रमिकों के हित में एक संस्थान के लिए एकल इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण, लाइसेंस और वार्षिक एकीकृत रिटर्न अनिवार्य होगा। जबकि वर्तमान में लाइसेंसिंग के आधार पर कार्य आदेश के खिलाफ पांच वर्षों के लिए एक से अधिक राज्यों में ठेका मजदूरों की आपूर्ति या संलग्न करने के लिए एक अखिल भारतीय एकल लाइसेंस प्रदान किया गया है। श्रमिकों को मिलेगा रोजगार की गारंटी मंत्रालय के अनुसार इस नियम मसौदे के अनुसार किसी प्रतिष्ठान की मुख्य गतिविधि के लिए ठेका श्रमिक के रोजगार पर रोक लगाने के नियम और कोर का वर्गीकरण और गैर-कोर गतिविधियों को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 में रखा गया है। वहीं अनुबंधित मजदूर के वेतन का भुगतान जिसमें ठेकेदार मजदूरी की अवधि तय करेगा और मजदूरी की अवधि एक महीने से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा एक प्रतिष्ठान में या संपर्ककर्ता द्वारा अनुबंध श्रमिक के रूप में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति की मजदूरी का भुगतान मजदूरी अवधि के अंतिम दिन के बाद सातवें दिन की समाप्ति से पहले किया जाएगा। जबकि मजदूरी केवल बैंक हस्तांतरण या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से दी जाएगी। व्यवसायिक सुरक्षा को बनेगी समितियां मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार मसौदे में 500 या उससे अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए सुरक्षा समितियों को अनिवार्य बनाया गया है, ताकि श्रमिकों को व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य मामलों पर उनकी चिंता का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अवसर प्रदान किया जा सके और सुरक्षा समितियों के गठन और कार्यों के लिए नियम दिए गए हैं। इस मसौदे में सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में महिला रोजगार की सुरक्षा से संबंधित नियम उनकी सहमति से सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद के बनाए गए हैं। वहीं किसी भी दिन ओवरटाइम की गणना में 15 से 30 मिनट के बीच के एक घंटे के एक अंश को 30 मिनट के रूप में गिना जाएगा वर्तमान में 30 मिनट से कम समय को बिना ओवरटाइम के गिना जाता है। इस मसौदे में खान नियमों को भी सरल और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाज की स्थिति संबंधी नियमों के साथ एकीकृत किया गया है। 21Nov-2020

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