बुधवार, 16 दिसंबर 2020

अब 28 फरवरी 2021 तक जमा हो सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र

केंद्र सरकार ने पेंशनधारकों को दी बड़ी राहत घर या नजदीकी एजेंसियों के जरिए भी जमा होंगे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली। देश में बढ़ते कोरोना महामारी के प्रकोप के मद्देनजर केंद्र सरकार ने पेंशनधारकों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन राशि हासिल करने के लिए हर साल जमा होने वाले जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की तिथि 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी है। वहीं इसके लिए ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशनधारकों को अपने घर से या घर के नज़दीक ही डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए विभिन्न विकल्पों की सुविधा पहले से ही मुहैया कराई है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस से बुजुर्ग लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर ईपीएफओ ने पेंशभोगियों को पेंशन हासिल करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र यानि जीवन प्रेरणा पत्र जमा करने की समय सीमा 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी है। इससे पहले इसके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई गई थी। ईपीएफओ के इस कदम से देशभर में 35 लाख से भी जयादा पेंशनधारकों को राहत मिलेगी। मंत्रालय के अनुसार कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए एक नवंबर से 31 दिसंबर 2020 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की तिथि बढ़ाई थी, जबकि पेंशनधारकों को हर साल जमा कराने वाले जीवन प्रमाण पत्र के तहत 80 साल से अधिक आयु के पेंशनधारकों को एक अक्टूबर से 31 दिसंबर 2020 तक का समय दिया था, जो अब 28 फरवरी 2021 तक जमा कराए जा सकेंगे। ईपीएफओ के अनुसार विस्तारित अवधि के दौरान वितरण प्राधिकरण पेंशनभोगियों को बिना किसी रुकावट पेंशन का भुगतान करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने का समय बढ़ने से खासकर बुजुर्गों को काफी राहत मिलेगी। मंत्रालय के अनुसार बैंक शाखाओं में भीड़भाड़ से बचने के लिए बैंकों से कहा गया है कि वे रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के दायरे में पेंशनभोगियों से जीवन प्रमाण पत्र लेने के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) का इस्तेमाल करने का प्रयास करें। घर के नजदीक जमा कराने की सुविधा मंत्रालय ने बताया कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस 95) के सभी पेंशनधारकों को पेंशन धनराशि प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष जीवन प्रमाण पत्र या डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने विभिन्न विकल्पों को अपनाने की सुविधा प्रदान की है। ईपीएफओ के देशभर में 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों के अलावा ईपीएस पेंशनधारक अब उन बैंक शाखाओं और निकटतम डाकघरों में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करके वहीं से पेंशन राशि प्राप्त कर सकते हैं। मसलन ईपीएस पेंशनधारक अपने घर से या घर के नज़दीक ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सभी तरीकों या एजेंसियों के माध्यम से जमा करा सकते हैं, जिन्हें समान समान रूप से मान्य किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार ईपीएस 1995 और जिसका जीवन प्रमाण पत्र 28 फरवरी 2021 तक जिस तिथि में जमा होगा वह उसी तारीख से एक साल के लिए वैध माना जाएगा। मंत्रालय के अनुसार इसके लिए देशभर में 3.65 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक्स के ब्रांचेज 1.36 लाख पोस्ट ऑफिस, 1.90 लाख पोस्टमैन के पोस्टल नेटवर्क और ग्रामीण डाक सेवक शामिल हैं। इसके अलावा ईपीएस पेंशनधारकों को ‘उमंग’ ऐप का उपयोग करके भी डीएलसी जमा कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने की सराहना केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने ईपीएफओ के पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अविधि का विस्तार करने के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि ईपीएफओ ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने और बिग पुश को डिजिटल इंडिया ड्राइव में मदद करने के साथ पेंशनरों की मदद करने में एक सराहनीय काम किया है और 28 फरवरी 2021 तक की समय सीमा भी बढ़ा दी है। इसे 35 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को लाभान्वित हो सकेंगे। गंगवार ने कहा कि इस विस्तारित अवधि के दौरान ऐसे 35 लाख पेंशनभोगियों के संबंध में पेंशन को नहीं रोका जाएगा, जो नवंबर 2020 के दौरान जेपीपी जमा नहीं कर सके। 29Nov-2020

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