बुधवार, 30 दिसंबर 2020

देश में एक जनवरी से सभी वाहनों में अनिवार्य होगा फास्टैग

बिना फास्टैग के टोल प्लाजा नहीं लांघ सकेगा कोई वाहन हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली। केंद्र सरकार भले ही अगले दो साल के भीतर देशभर के टोल प्लाजाओं को खत्म करके जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रही है, लेकिन उससे पहले शुरू की गई ई-टोल संग्रह प्रणाली के लिए नए साल यानि एक जनवरी से सभी टोल प्लाजाओं को लांघने के लिए तमाम चार या उससे ज्यादा पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने ऐलान किया है कि एक जनवरी 2021 से टोल प्लाजाओं से गुजरने वाले चार पहिया और उससे ज्यादा पहिया वाहनेां के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा, क्योंके देश के तमाम टोल प्लाजाओं पर फास्टैग लेन पहले से ही तैयार की गई हैं। मसलन अब सभी वाहनों में फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। गडकरी ने इस घोषणा में कहा कि सभी वाहनों में फास्टैग लगने के बाद टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के लिए नहीं रुकना पड़ेगा। हालांकि एक जनवरी से ई-टोल संग्रह प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय पहले ही अधिसूचना जारी कर चुका है। इस अधिसूचना के तहत एक जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। ऐसे में एक जनवरी से उन पुराने वालों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य होगा, जिन्हें एक दिसंबर 2017 से पहले बेचा गया है। इस पूरे फैसले को लागू करने के लिए सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1989 में संशोधन करने के बाद अधिसूचना जारी की है। गौरतलब है कि इससे पहले फास्टैग को एक दिसंबर 2017 के बाद से नए चार पहिया वालों के लिए रजिस्ट्रेशन के समय ही अनिवार्य कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार केंद्र सरकार 31 दिसंबर तक फास्टैग का इस्तेमाल 100 प्रतिशत करना चाहती है। ---बिना फास्टैग के टोल पार नहीं कर सकेगा वाहन: मंत्रालय के अनुसार यदि वाहन मालिक ने अपने वाहन पर फास्टैग नहीं लगाया, तो उन्हें हाईवे पर एक जनवरी से असुविधा हो सकती है, क्योंकि उसे टोल पार नहीं करने दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने फास्टैग के जरिए ई-टोल संग्रह प्रणाली को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद वर्ष 2017 तक करीब एक लाख जारी किये जा चुके थे, जिनकी संख्या अब तक करोड़ो में पहुंच चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि 31 दिसंबर तक शतप्रतिशत वाहनों में फास्टैग लग जाएगा। मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 के अनुसार 1 दिसंबर 2017 से फास्टैग को नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए अनिवार्य कर दिया गया था और वाहन निर्माताओं और उनके डीलरों को फास्टैग लगाकर नए वाहन की बिक्री करने के आदेश दिये गये थे। नियमों के तहत अब भारी वाहनों के फिटनेस का प्रमाण पत्र उसका नवीकरण भी बिना फास्टैग के नहीं किया जा सकेगा। इसके तहत एक अक्टूबर से राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था। 25Dec-2020

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