गुरुवार, 31 दिसंबर 2020

चालक की बगलवाली सीट के लिए जल्द अनिवार्य होगा एयरबैग

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर मांगे सुझाव हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली। देश में सड़क हादसों में हो रही मौतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार लगातार मोटर वाहन अधिनियमों में बदलाव करके वाहनों में सवार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय करने में जुटी है। इसी के तहत जारी एक अधिसूचना में सरकार ने वाहन चालक की बगल में बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी एयरबैग अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रालय ने लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के मकसद से वाहन के आगे की सीट पर चालक के बगल वाली सीट पर बैठने वालों के लिए एयरबैग लगाना अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया है। अधिसूचना के अनुसार मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को देश की नये वाहनों के लिए एक अप्रैल 2021 तक और मौजूदा मॉडल्स में यह प्रस्ताव लागू करने के लिए एक जून 2021 तक की समय सीमा निर्धारित की है। इसके लिए मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर हितधारकों से 30 दिनों के भीतर अपने सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। मंत्रालय के अनुसार देश में होने वाले सड़क हादसों में मौतों के आंकड़ों में कमी लाने के मकसद से कई अन्य महत्वपूर्ण नियम के तहत कई नियमों के तहत सीटबेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, लाइट आदि पहले से ही लागू किया जा चुका है। इसके अलावा कारों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) फीचर्स भी शामिल किया जा रहा है। यह सेंसर की मदद से काम करता है, जो अचानक तेज गति में वाहन चलाते समय ब्रेक लगाने पर ब्रेक लॉक हो सकता है या काफी दूर जाकर गाड़ी रुकती है। ऐसे में गाड़ी के पलटने की आशंका ज्यादा होती है। लेकिन गाड़ी में एबीएस सिस्टम है, तो आप बैलेन्स बना कर गाड़ी को कम दूरी पर ही रोक सकते हैं। इससे आपकी गाड़ी आगे दूसरे वाहन या अन्य स्थानों पर टकराने से बच जाती है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि वर्तमान में चालक के लिए एयरबैग्स अनिवार्य किया गया है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से चालक के बगलवाली सीट के लिए इसकी अनिवार्यता महसूस की जा रही है, जिसे लागू करने के लिए मंत्रालय ने यह प्रस्ताव दिया है। 30Dec-2020

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