बुधवार, 14 अक्तूबर 2020

धन हस्तांतरण की गति बढ़ाकर कारोबारी सुधार

केन्द्रीय श्रम सचिव अपूर्व चंद्र ने शुरू की ईपीएफओ की नई सुविधा हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली। सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने वाली संस्था ईपीएफओ ने छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों से एकल भुगतान के जरिए थोक में कोष हस्तांतरण की सुविधा शुरू की है, इससे छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए निधि के हस्तांतरण की गति बढ़ाकर कारोबारी सुगमता में सुधार होगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय में नए सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद अपूर्व चन्द्रा ने ईपीएफओ मुख्यालय के अपने पहले भ्रमण के अवसर पर एकल भुगतान के माध्यम से छूट प्राप्त ट्रस्टों से ईपीएफओ को बड़ी मात्रा में निधि और डेटा के हस्तांतरण की सुविधा का शुभारम्भ किया। इससे छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए निधि के हस्तांतरण की गति बढ़ाकर कारोबारी सुगमता में सुधार होगा। ईपीएफओ ने अब एकल भुगतान के माध्यम से छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों से ईपीएफओ को बड़ी निधियों के हस्तांतरण की कार्यक्षमता का विमोचन कर दिया है। छूट प्राप्त प्रतिष्ठान ऐसे प्रतिष्ठान हैं, जिन्हें ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अंतर्गत छूट दी गई है और ईपीएफओ के समग्र पर्यवेक्षण में उसके सदस्य ही भविष्य निधि का प्रबंधन करते हैं। एक सदस्य के छूट प्राप्त से बिना छूट प्राप्त प्रतिष्ठान में रोजगार हासिल करने पर उसके पिछले संचय को ईपीएफओ को हस्तांतरित कर दिया जाता है। मंत्रालय के अनुसार अभी तक छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों को एक-एक सदस्य से स्वीकृति लेनी होती थी और निधि हस्तांतरित करनी होती थी। प्रतिदिन कई कर्मचारियों की निधि हस्तांतरित करने वाले बड़े प्रतिष्ठानों के लिए यह प्रक्रिया बड़ी बोझिल थी और इसमें काफी समय लगता था। नई सुविधा के अंतर्गत छूट प्राप्त प्रतिष्ठान एकल भुगतान के माध्यम से बड़ी संख्या में सदस्यों के लिए बड़ी मात्रा में डाटा और निधि का हस्तांतरण कर सकते हैं। इस पहल से ईपीएफओ के 1500 छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों को फायदा होने का अनुमान है। ई-प्रणाली पर आया लेन-देन ईपीएफओ और छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के बीच होने वाले सभी लेनदेन पहले ही इलेक्ट्रॉनिक कर दिए गए हैं, जिससे धन के हस्तांतरण में विलंब और मिलान से संबंधित समस्याएं भी खत्म हो गई हैं। किसी सदस्य के बिना छूट वाले से छूट प्राप्त प्रतिष्ठान में नौकरी हासिल करने की स्थिति में ईपीएफओ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से छूट प्राप्त प्रतिष्ठान के बैंक खाते में निधियों का हस्तांतरण कर देता है और प्रतिष्ठान के लॉगइन में लेनदेन का विवरण उपलब्ध करा दिया जाता है। इससे छूट प्राप्त प्रतिष्ठान अपनी देखरेख वाले सदस्य के खाते में निधि को त्वरित रूप से जमा करने में सक्षम हो गए हैं। इसके अलावा छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेंशन निधि अंशदान के प्रेषण के लिए अपना मासिक रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ईसीआर) जमा करने की सुविधा पहले ही उपलब्ध करा दी गई है, जिससे परेशानी मुक्त तरीके से अनुपालन की सुविधा मिलती है। 11Oct-2020

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