शनिवार, 31 अक्तूबर 2020

भारत में आठ माह बाद फिर आ सकेंगे विदेशी नागरिक

केंद्र सरकार ने वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में दी श्रेणीबद्ध छूट हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली। वैश्विक कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट के बीच फरवरी में प्रतिबंधित की गई अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की गतिविधियों को आठ माह बाद शुरू करने के निर्णय के तहत केंद्र सरकार ने वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में श्रेणीबद्ध छूट दी है। इस निर्णय के तहत एक बार फिर से कुछ चुनिंदा विदेशी और भारतीय नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर भारत सरकार ने फरवरी 2020 में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की आने और जाने गतिविधि को रोकने के लिए कई कदम उठाए थे। केंद्र सरकार ने अब भारत आने या जाने के इच्छुक विदेशी नागरिक (ओसीआई) और भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) को अधिक श्रेणियों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में क्रमिक छूट देने का निर्णय लिया है। मसलन भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) और भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड रखने वाले सभी व्यक्तियों समेत सभी विदेशी नागरिक अब किसी भी उद्देश्य से भारत की यात्रा कर सकते हैं। इस कारण से अधिकृत हवाई अड्डों और बंदरगाह के आव्रजन चेक पोस्ट के माध्यम से हवाई या पानी के मार्गों से प्रवेश करने के लिए एक पर्यटक वीजा को छोड़कर सभी ओसीआई और पीआईओ कार्ड धारकों और अन्य सभी विदेशी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य के लिए भारत आने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक वीजा, टूरिस्ट वीजा और मेडिकल वीजा धारक किसी भी यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर अभी प्रतिबंध जारी रहेगा। कोरोना दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य इसमें वंदे भारत मिशन, एयर ट्रांसपोर्ट बबल की व्यवस्था के तहत या नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनुमति के अनुसार किसी भी गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों द्वारा संचालित उड़ानें शामिल हैं। हालांकि ऐसे सभी यात्रियों को क्वारन्टीन और अन्य स्वास्थ्य अथवा कोविड-19 मामलों के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस श्रेणीबद्ध छूट के तहत भारत सरकार ने सभी मौजूदा वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसले के तहत यदि ऐसे वीजा की वैधता समाप्त हो गई है, तो उपयुक्त श्रेणियों के नए वीजा संबंधित भारतीय मिशन या डाक से प्राप्त किए जा सकते हैं। चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने के इच्छुक विदेशी नागरिक अपने मेडिकल परिचारकों के लिए मेडिकल वीजा सहित आवेदन कर सकते हैं। इसलिए इस निर्णय से विदेशी नागरिक विभिन्न उद्देश्यों जैसे व्यवसाय, सम्मेलन, रोजगार, अध्ययन, अनुसंधान, चिकित्सा आदि के लिए भारत आने में सक्षम हो सकेंगे। 23Oct-2020

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें