रविवार, 18 अक्तूबर 2020

त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों की लापरवाही बढ़ा सकती है मुश्किलें

आरपीएफ ने विशेष ट्रेनों में यात्रा के लिए जारी किये दिशानिर्देश हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए त्योहार विशेष ट्रेने चलाने का ऐलान किया है, लेकिन इन ट्रेनों में यात्रा करने वालों की थोडी सी चूक या लापरवाही उनके लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकती है। मसलन इन ट्रेनों में यात्रा के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने कोरोना महामारी को देखते हुए यात्रियों के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं, जिनका उल्लंघन करने पर जुर्माना या सजा का प्रावधान है। रेल मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि कोविड़-19 के संकट के बीच इस त्योहारी सीजन में रेलगाड़ियों में यात्रा करने के दौरान आम जनता को रेलवे स्टेशन या अन्य रेलवे क्षेत्र में कोरोना महामारी के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। त्योहारी सीजन में रेल यात्रा के दौरान रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जारी दिशानिर्देशों में नौ बिंदुओं को फोकस करते हुए यात्रियों को सचेत किया गया है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर यदि इन नियमों या उपायों को पालन न किया गया तो कोरोना वायरस के प्रसार बढ़ने की संभावना ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए यात्रियों को रेलवे प्रशासन द्वारा प्रदान की जाने वाली यात्री सुविधाओं के साथ सुरक्षात्मक उपायों को पालन करना जरुरी होगा। रेलवे के अनुसार यदि इसके बावजूद यात्री किसी विलक्षण चूक या उपेक्षा को खतरे में डालेंगे या किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डालेंगे, तो ऐसी लापरवाही बरतने पर यदि रेल यात्रा करने वाले या अन्य किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा होतो है तो ऐसे में रेलवे अधिनियम-1989 की धारा 145, 153 और 154 के तहत कारावास या जुर्माना के साथ दंडित किया जा सकता है। यात्रियों को सतर्कता बरतना जरुरी आम जनता को रेलवे स्टेशन, ट्रेनों या अन्य रेलवे क्षेत्र में होने के दौरान ऐसे कृत्यों या चूक से बचने के लिए परामर्श भी दिया गया है कि जिसमें यदि अनुचित तरीके से मास्क पहनना, सामाजिक दूरी न बनाने, कोरोना संक्रमित घोषित होने के बाद रेलवे क्षेत्र या स्टेशन पर आना या ट्रेन में सवार होने, कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए नमूने देने और परिणाम की प्रतीक्षा करने के बाद रेलवे क्षेत्र या स्टेशन पर आना या ट्रेन में चढ़ने, रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य जांच टीम द्वारा यात्रा शुरू करने से इनकार करने के बाद ट्रेन में सवार होने पर किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में शरीर के तरल पदार्थ या अपशिष्ट का थूकने, रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में अस्वच्छ या अस्वच्छ स्थिति पैदा करने या सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करने, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर किसी भी यात्री या व्यक्ति को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी अधिनियम के तहत कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 15Oct-2020

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