शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2020

हर माह मिलेगा बीमित और उनके आश्रितों को लाभ

ईसीआईसी ने जारी किये नए दिशा निर्देश हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली। कोरोना महामारी के मद्देनजर कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने देशभर में सभी क्षेत्रों और उप-क्षेत्र प्रमुखों को हर महीने बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को स्थायी विकलांगता लाभ और आश्रित लाभ प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ईएसआईसी सभी क्षेत्र और उप-क्षेत्र लगातार पीसीबी और डीबी के लिए बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को पूरे कोविड-19 अवधि के दौरान मासिक भुगतान कर रहे हैं। वहीं बीमाधारक की उपार्जन क्षमता में कमी तक पहुंच कायम करने के लिए नियमित मेडिकल बोर्ड का संचालन किया जाता है। मंत्रालय के अनुसार ईएसआईसी ने कोरोना महामारी के दौरान एक महीने के भीतर लाभार्थियों को स्थायी विकलांगता लाभ (पीडीबी) और आश्रित लाभ (पीबी) के शीघ्र भुगतान का निर्णय लिया। इस निर्णय के तहत ही जयपुर में 48 आईपी के लिए मेडिकल बोर्ड का प्रबंध किया गया है। मेडिकल बोर्ड ने दावा किया है कि इस दौरान 85 लाभार्थियों के लिए स्थायी विकलांगता लाभ मिलना शुरू हो गया। वहीं 11 मृत्यु के मामले में लाभ का भी निपटारा किया गया है। इसी प्रकार राजस्थान के सिरोही जिले के पिंडवाडा में कार्यरत सिलिकोसिस/बायोसिनोसिस जैसी पेशागत बीमारियों से पीड़ित 48 ईएसआईसी बीमित व्यक्ति के लिए मॉडल अस्पताल जयपुर में एक मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था की गई थी। इससे पहले पेशागत रोगों से पीड़ित बीमित व्यक्तियों की जांच के लिए एक और मेडिकल बोर्ड भी गठित किया गया था। गौरतलब है कि मेडिकल बोर्ड के संचालन से पहले सभी 48 बीमित व्यक्तियों का पहली बार कोविड-19 परीक्षण किया गया था। मंत्रालय ने बताया कि इसके अलावा छह मृतक बीमित व्यक्तियों के आश्रितों को डिपेंडेंट बेनिफिट का भुगतान इस महीने में भी शुरू किया गया है, जिनकी मृत्यु सिलिकोसिस/बायोसिनोसिस के कारण हो गई थी। वहीं रोजगार के दौरान चोट के कारण 5 मौत के मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर एक महीने की छोटी अवधि के भीतर मंजूरी दे दी गई है और मृतक बीमित व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आश्रित लाभ का भुगतान करने का निर्णय क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा ले लिया गया है। 09Oct-2020

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