शनिवार, 31 अक्तूबर 2020

अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर में खरीद सकता है जमीन

केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित आदेश किये जारी हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली। अब जम्मू-कश्मीर में कोई भी भारतीय नागरिक कृषि जमीन को छोड़कर घर, फैक्ट्री या दुकान के लिए जमीनों की खरीद-फरोख्त कर वहां बस भी सकता है। केंद्र सरकार ने सीमित विकल्पों के साथ जमीन की खरीद-फरोख्त के लिए बहुप्रतीक्षित आदेश लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के तहत देश के नागरिकों का वह इंतजार खत्म हो गया, जिसके लिए जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद से ही इंतजार था। मसलन केंद्र सरकार ने मंगलवार शाम को एक अधिसूचना जारी करके जम्मू-कश्मीर में देश के किसी भी नागरिक को जमीन की खरीद-फरोख्त करने की अनुमति जारी कर दी है। मंत्रालय से जारी बहुप्रतीक्षित इन आदेशों के लिए जारी अधिसूचना में हालांकि जमीन खरीदने वालों के पास सीमित विकल्प होंगे। अधिसूचना के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में कृषि या खेतीबाड़ी के लिए जमीन की खरीद-फरोख्त पर अभी रोक जारी रहेगी, लेकिन घर, दुकान या फैक्ट्री आदि कारोबार के लिए कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद सकता है, जिसके लिए किसी को भी जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र पेश करने की जरुरत नहीं होगी। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि यह आदेश केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) तीसरा आदेश-2020 के तहत जारी किया गया है। इस अधिसूचना के तहत जम्मू-कश्मीर में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि साल 1897 के सामान्य आदेश अधिनियम इस आदेश की व्याख्या के लिए लागू होगा। ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि यह भारत के पूरे क्षेत्र में लागू कानूनों की व्याख्या के लिए होगा। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के साथ धारा 370 और 35ए को खत्म करके जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था, जो 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आ गये थे। इसके बाद केंद्र सरकार चरणबद्ध तरीके से केंद्रीय कानूनों को जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में लागू करती जा रही है। वहीं केंद्र सरकार ने अब जमीन के कानून में बदलाव करते हुए यह आदेश भी जारी कर दिया, जिसका देश के लोगों को जम्मू-कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद से ही इंतजार था। गौरतलब है कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 लागू होने के कारण सिर्फ उसी राज्य के मूल निवासी ही जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकते थे। मोदी सरकार की नई अधिसूचना के बाद अब जम्मू-कश्मीर से बाहर के लोग भी यहां जमीन खरीद सकेंगे। 28Oct-2020

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