शनिवार, 31 अक्तूबर 2020

पाकिस्तान में बैठे भारत के 18 गुनाहगार आतंकी घोषित

मुंबई हमले से लेकर पठानकोट तक की आतंकी घटनाओं के भगोड़े भी शामिल 4-4 अंडरवर्ल्ड डी कंपनी व जैश-ए-मोहम्मद, पांच लश्कर-ए-तैयबा, तीन हिजबुल मुजाहिद्दीन तथा 2 इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने यूएपीए अधिनियम 1967(2019 में संशोधित) के प्रावधानों के तहत अठारह और व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है। इनमें 1993 मुंबई सीरियल बम धमाकों, 26/11 मुंबई हमले, 2019 पुलवामा हमला, 2016 पठानकोट एयरफोर्स बेस अटैक, 1999 आईसी-814 इंडियन एयरलाइंस हाइजैकिंग, इंडियन मुजाहिद्दीन हमले और जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल आतंकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए यूएपीए अधिनियम में संशोधन करके इस सख्त कानूनके तहत अब तक 31 लोगों को आतंकी घोषित किया जा चुका है। देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने या साजिश रचने वाले जिन 18 अपराधियों को आतंकवादी करार दिया है, उनमें 4-4 अंडरवर्ल्ड डी कंपनी व जैश-ए-मोहम्मद, पांच लश्कर-ए-तैयबा, तीन हिजबुल मुजाहिद्दीन तथा 2 इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी शामिल हैं। मंगलवार को घोषित आतंकियों की सूची में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के बहनोई, हिज्बुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) का खास साजिद मीर के अलावा डी-कंपनी के छोटा शकील व टाईगर मेमन और जावेद चिकना भी शामिल है। गृह मंत्रालय के अनुसार इन 18 आतंकियों में ज्यादातर पाकिस्तान में बैठकर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी लश्कर-ए-तैयबा के यूसुफ मुजम्मिल, लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के बहनोई अब्दुर रहमान मक्की, 1999 में कंधार आईसी-814 विमान अपहरण के आरोपी युसूफ अजहर, अब्दुल रऊफ असगर, इब्राहिम अतहर, मुंबई बम विस्फोटों की साजिश रचने वाले टाइगर मेमन, छोटा शकील, हिज्बुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन और इंडियन मुजाहिदीन के भटकल बंधुओं को भी आतंकवादी घोषित किया है। इनके अलावा जैश-ए-मोहम्मद का चीफ मौलाना मसूद अजहर का भाई अब्दुल रउफ असगर, आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक रियाज भटकल और उसका भाई इकबाल भटकल शामिल हैं। मंत्रालय के अनुसार इससे पहले पिछले साल सितंबर 2019 में मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और जकी-उर-रहमान लखवी को व्यक्तिगत आतंकी घोषित किया था, जबकि अमेरिका स्थित सिख फॉर जस्टिस के हेड गुरपतवंत सिंह समेत 9 खालिस्तानी आतंकियों को इसी साल जुलाई में आतंकी घोषित किया गया था। गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत इच्छाशक्ति वाले नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 को अगस्त 2019 में संशोधित किया था और इसमें किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान शामिल किया गया। इससे पहले केवल संगठनों को आतंकी संगठन घोषित किया जा सकता था। मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के तहत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए मोदी सरकार ऐसे लोगों को आतंकी घोषित करने की सख्त कार्रवाई कर रही है। 28Oct-2020

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