रविवार, 31 मई 2020

सरकार ने फिर बढ़ाई वाहन संबन्धी दस्तावेजों की वैधता अवधि



अब 31 जुलाई तक वैध माने जाएंगे वाहन दस्तावेज व ड्राईविंग लाईसेंस
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
कोरोना वायरस के कारण देशभर में लागू लॉकडाउन को देखते हुए केंद्र सरकार ने वाहनों से संबन्धित ऐसे दस्तावेजों की वैधता अवधि को अब            30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया है, जिनकी वैधता एक फरवरी या उसके बाद खत्म होने जा रही है। मसलन यानी सरकार के इस निर्णय के बाद अब एक फरवरी से नवीकरण में 31 जुलाई तक देरी के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क या लेट फीस नहीं ली जाएगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बातया कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश में कोरोना वायरस के संकट में पूरा देश लॉकडाउन हाने के कारण वाहन मालिकों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मंत्रालय ने इस संबन्ध में जारी परिपत्र में कहा है कि ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, परमिट, पंजीकरण और अन्य मोटर वाहन दस्तावेज, जिनकी वैधता अवधि एक फरवरी से समाप्त हो चुकी है या होने वाली है की वैधता को 31 जुलाई तक विस्तार दिया गया है, इससे पहले लॉकडाउन के कारण इस वैधता की तिथि 30 जून तक बढ़ाई गई थीइसके लिए केंद्रीय सडक परिवहन मंत्रालय ने इस संबन्ध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजे गए एक परामर्श पत्र में स्पष्ट कहा है कि ऐसे दस्तावेजों को 31जुलाई  तक वैध माना जाना चाहिए। मंत्रालय ने देश में लॉकडाउन और सरकारी परिवहन कार्यालयों के बंद रहने के कारण लोगों को विभिन्न वाहन दस्तावेजों की वैधता के नवीनीकरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए लोगों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है। इन दस्तावेजों में फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार के), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या मोटर वाहन नियम के तहत कई अन्य दस्तावेज शामिल हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों से परामर्श को लागू करने का अनुरोध किया है, ताकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, परिवहन कंपनियों और संगठनों को परेशानी न हो और उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
दूसरी बार जारी किया आदेश
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार इससे पहले भी केंद्रीय सड़क मंत्रालय देश में लॉकडाउन के कारण 30 मार्च 2020 को मोटर वाहन अधिनियम-1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में एक परिपत्र जारी करके इस प्रकार के दस्तावेजों की वैधता अवधि 30 जून की थी, लेकिन लगातार देश में कोरोना के प्रकोप बढ़ने से लॉकडाउन को भी विस्तार दिया जा रहा है। इसी के मद्देनजर मंत्रालय ने वाहन मालिकों और ऑटो सेक्टर की परेशानी को देखते हुए फिर से एक माह का विस्तार करने का फैसला किया है।
यदि इन दस्तावेजों के नवीकरण व अन्य प्रमाण पत्र आदि के लिए किसी ने एक फरवरी या उसके बाद शुल्क जमा भी कर दिया है और लॉकडाउन के कारण उसकी प्रक्रिया पूरी न हो सकी हो तो ऐसे जमा कराये गये शुल्क को भी वैध माना जाएगा। क्योंकि कोरोना संकट में लॉकडाउन के कारण आरटीओ कार्यालयों में काम प्रभावित रहा है और वाहन मालिकों को भी विभिन्न प्रकार के वाहन संबन्धी शुल्क जमा करने में विलंब हुआ है, तो 31 जुलाई तक किसी प्रकार का विलंब शुल्क लागू नहीं किया जाएगा।
26May-2020

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