बुधवार, 20 मई 2020

देशभर में 31 मई तक फिर बढ़ा लॉकडाउन, हॉटस्पॉट इलाकों में प्रतिबंध जारी रहेगा


राज्यों की सहमति से शर्तो पर बस सेवाएं शुरु करने की अनुमति
रेड,ग्रीन,आरेंज, बफर व कंटेनमेंट जोन घोषित करने का फैसला राज्य सरकारें करेंगी
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने ने लॉकडाउन को विस्तार देते हुए इसके चौथे चरण का ऐलान कर दिया है। अब देश में लॉकडाउन 31 मई तक लागू रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
चौथे चरण के लॉकडाउन में लोगों को कई तरह की सहूलियतें दी गई हैं। इन दिशानिर्देशों में अब रेड, ग्रीन, आरेंज, बफर व कंटेनमेंट जोन घोषित किये जाएंगे। इन जोनो को राज्य सरकारें तय करेंगी। सार्वजनिक परिवहन बंद रहेगा, लेकिन राज्य सरकारें आपसी सहमति से अंतर्राज्यीय बसों की सेवा शुरु की जा सकती हैं। लॉकडाउन-4 में नए नियमों में आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए छूट का दायरा काफी बढ़ा दिया गया है।
चौथे चरण में इन पर रहेगा प्रतिबंध
गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश में सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि, घरेलू स्वास्थ्य सेवाएं, घरेलू एयर एंबुलेंस और और गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त सुरक्षा कारणों से हवाई सेवा का इस्तेमाल किया जाएगा। घरेलू हवाई व मेट्रो रेल सेवाओं पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण,प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। केवल ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को अनुमति रहेगी और इन्हें बढ़ावा भी दिया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी। उनको अनुमति होगी जिनका इस्तेमाल स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों, दूसरे स्थानों पर फंसे लोगों और क्वारंटीन केंद्रों के तौर पर किया जा रहा है। रेस्टोरेंट को भोजन की होम डिलिवरी करने की अनुमति रहेगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार और ऐसे सभी स्थान बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडिम को खुलने की अनुमति रहेगी हालांकि, दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल संबंधी, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मित और अन्य भीड़ जमा करने वाले कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। सभी धार्मिक स्थान जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक बैठकों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
इन चीजों की रहेगी अनुमति
लॉकडाउन के चौथे चरण में गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश में किए गए प्रतिबंधों के अलावा सभी गतिविधियों को अनुमति रहेगी। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं व गतिविधियों को ही अनुमति रहेगी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अधिकार दिया गया है कि वह स्थानीय हालात के अनुसार विभिन्न जोन में अन्य गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। अंतरराज्यीय यात्रा के लिए वाहनों और बसों को अनुमति दी जाएगी। इसके लिए संबंधित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेश की अनुमति जरूरी होगी। राज्य के अंदर परिवहन के लिए वाहनों और बसों के संचालन का निर्णय राज्य व केंद्रशासित प्रदेश खुद करेंगे। लोगों के आवागमन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) का पालन करना अनिवार्य होगा। 
ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में निर्देश
गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश के अनुसार ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन का निर्धारण राज्य और केंद्रशासित प्रदेश करेंगे। इसके लिए उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बताए गए मानकों का पालन करना होगा। रेड और औरेंज जोन में कंटेनमेंट और बफर जोन का निर्धारण जिला प्राधिकरण द्वारा दिशानिर्देशों के मुताबिक किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों को इजाजत होगी। इन जोन से अंदर या बाहर लोगों का आवागमन न हो इस पर सख्त नजर रखी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की सप्लाई की स्थिति में ही लोगों को बाहर निकलने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में बड़े स्तर पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। घर-घर पर नजर रखी जाएगी और आवश्यकता के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक लोगों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारी आवश्यकतानुसार आदेश जारी करें। 
बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर पर रहने की सलाह
गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश में 65 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों, बीमार लोगों, गर्भवतियों और 10 साल से कम आयु के बच्चों को अति आवश्यक या स्वास्थ्य कारणों के अलावा घर पर ही रहने की सलाह दी गई है।
विशेष परिस्थितियों में आवागमन को लेकर ये निर्देश
सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश चिकिस्ता विशेषज्ञों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मियों और एंबुलेंस को राज्य के अंदर आवागमन को बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति देंगे। सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश खाली ट्रक समेत सभी प्रकार के मालवाहक ट्रकों और कारगो के अंतरराज्यीय आवागमन को अनुमति देंगे। कोई भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ संधि के तहत क्रॉस लैंड बॉर्डर व्यापार के लिए मालवाहक कारगो का आवागमन नहीं रोकेगा। 
पीएम ने की उच्चस्तरीय बैठक
लॉकडाउन-4 के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सायं एक उच्चस्तरीय बैठक की,जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहें। इस बैठक में लॉकडाउन के चौथे चरण पर मुख्यमंत्रिायों के आए सुझावों एवं अन्य पहलुओं चर्चा की गई जिसमें लॉकडाउन के तौर तरीकों और उसके लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रुप दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ही साफ कर दिया था कि देश में लॉकडाउन 17 मई से भी आगे बढ़ेगा, लेकिन इस बार के लॉकडाउन में जिंदगी और अर्थव्यवस्था दोनों पटरी पर आनी शुरू हो जाएंगी। इसके लिए पीएम ने मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों से भी सुझाव मांगे थे।
18May-2020

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