बुधवार, 20 मई 2020

केंद्र सरकार ने दी 65.26 लाख पेंशनधारकों को राहत


अब पेंशन जारी करने वाले बैंक नहीं करेंगे मनमानी
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
केद्र सरकार ने पेंशन जारी करने वाले सभी बैंकों के प्रबंध निदेशकों और चेयरमैन को दिशानिर्देश जारी किया है, जिसमें पेंशन रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए अपडेटेड प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाए, ताकि पेंशनधारकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। नए दिशा निर्देशों के तहत अब बैंक स्थायी विकलांगता वाले व्यक्ति को फ्रेश डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मांग सकेंगे।
केद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने यह जानकरी देते हुए बताया कि ऐसे बैंक पेंशन जारी करने और विभिन्न अवधि के लिए पेंशनधारकों के सर्टिफिकेट लेने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को अपना रहे हैं। इसलिए मंत्रालय ने पेंशन जारी करने वाले सभी बैंकों के प्रबंध निदेशकों और चेयरमैन को मंत्रालय ने जरूरी दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा है कि पेंशन रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए अपडेटेड प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाए। वहीं पेंशन धारकों से फैमिली पेंशन के लिए अलग से बैंक अकाउंट खोलने, लाइफ सर्टिफिकेट, डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट आदि को लेकर नये नियमों का पालन करने के साथ कहा कि सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर्स और बैंक ब्रांच इन नई प्रक्रियाओं के बारे में पेंशनधारकों को जागरुक करें। इन दिशानिर्देशों के बाद देश के 65.26 लाख पेंशनधारकों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आने वोल पेंशन व पेंशनधारक कल्याण विभाग को इस संबंध में कुछ शिकायतें मिली थी। इसी के मद्देनजर मंत्रालय ने बैंक प्रमुखों को नए गाइडलाइंस जारी कर जागरुकता फैलाने की बात कही है।
मंत्रालय ने सभी बैंकों कों निर्देश दिये है कि वो नए दिशानिर्देशों को अपनाएं और इस बारे में अपनी वेबसाइट्स व ब्रांच में जरूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। दिशानिर्देशों के अनुसार अगर किसी पेंशधारक की मृत्यु हो जाती है तो पति या पत्नी को फॉर्म-14 भरने की जरूरत नहीं होगी, तो ऐसा तभी करना होगा, जब ज्वाइंट अकाउंट में पेंशन आता हो। ऐसे मामलों में मृत पेंशनधारक के पति या पत्नी को बस मृत्यु प्रमाण पत्र की एक कॉपी सबमिट करनी होगी। ऐसे मामले में बैंक नए अकाउंट खोलने की सलाह नहीं देंगे। वहीं पेंशन जारी करने वाले बैंक अब आधार-इनेबल्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं।
18May-2020

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