लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने
दी अनुमति, सात मार्च से शुरू होगी
प्रक्रिया
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
देश में कोविड-19 के खिलाफ
चल रही
जंग में लॉकडाउन के बीच अब विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस स्वदेश लाने की
अनुमति दे दी गई है, जिसके लिए सात मई से प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विदेशों में
फंसे भारतीय नागरिकों को चरणबद्ध तरीके से वापस भारत लाया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के
अनुसार केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के कारण देश में लागू लॉकडाउन में जगह-जगह
फंसे लोगों को वापस उनके घरो जाने की अनुमति के बाद सोमवार को विदेशों में फंसे भारतीयों
को चरणबद्ध तरीके से वापिस भारत लाने के लिए सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी है। गृह मंत्रालय द्वारा इस
संबन्ध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विदेश से भारतीय नागरिकों की यात्रा की व्यवस्था हवाई जहाज़
व नौ-सेना के जहाज़ों द्वारा की जाएगी, जिसमें मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) तैयार की गई है। मंत्रालय ने बताया कि इस
संबन्ध में विदेश मंत्रालय
के दूतावास और उच्चायोग ऐसे विदेशों में ऐसे परेशान भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं। सरकार ने यह अनुमति और सुविधा के लिए यात्रियों को
ही
खर्च वहन करना होगा। मसलन विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए हवाई यात्रा हेतु गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों
का इंतज़ाम कर रही है। मंत्रालय के अनुसार ये यात्राएं 7 मई से चरण-बद्ध तरीके से प्रारम्भ हो जांएगी। इसके लिए
विदेशों से उड़ान भरने
से पहले ऐसे यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग
की जाएगी और केवल असिम्प्टोमैटिक यात्रियों
को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। यात्रा के दौरान इन सभी यात्रियों को स्वास्थ्य मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय
द्वारा जारी किये गए सभी प्रोटोकॉलों का पालन करना होगा। दिशानिर्देशों में यह भी स्पष्ट
किया गया है कि गंतव्य पर पहुँच कर सभी भारतीयों को आरोग्य सेतु एप पर रजिस्टर करना होगा, जिन्हें सभी चिकित्सकीय जांच से गुजरना होगा। इस जांच के बाद ही सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा
उन्हें अस्पताल में या संस्थागत क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए भुगतान के आधार पर रखा
जाएगा। इसके
बाद यानि 14 दिन के
बाद दोबारा कोविड टेस्ट किया
जाएगा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। विदेश मंत्रालय
और नागरिक उड्डयन मंत्रालय शीघ्र ही इसके बारे में विस्तृत जानकारी वेबसाइट द्वारा
साझा करेंगे। राज्य सरकारों को वापसी करने वाले भारतीयों के परीक्षण, क्वारंटाइन और अपने राज्यों में
आवाजाही की व्यवस्था बनाने के लिए सलाह दी जा रही है।
गृह मंत्रालय जारी की हेल्पलाइन
नंबर
गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने
कहा कि राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अंतर राज्य कार्गो के आवामगन
कोई समस्या नहीं आए। इसके लिए गृह मंत्रालय में कंट्रोल रूम नंबर 1930 और नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेल्पलाइन नंबर 1033 का उपयोग ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों द्वारा लॉकडाउन से संबंधित किसी भी शिकायत
को दर्ज करने के लिए किया जा सकता है।
05May-2020
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