गृह मंत्रालय ने संशोधित यूएपीएम अधिनियम के तहत की कार्रवाई
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
देश में आतंकवाद से निपटने की दिशा में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ
कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने विभिन्न आतंकवादी संगठन से जुड़े नौ लोगों को
आतंकवादी घोषित किया है, जिनमें ज्यादातर खालिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन शामिल
हैं। गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई यूएपीए कानून में किये गये संशोधन के तहत की है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किसी व्यक्ति
को आतंकवादी नामज़द करने के प्रावधान को शामिल करने के लिए अगस्त 2019 में गैरकानूनी गतिविधियां
(निषेध) अधिनियम-1967 में संशोधन
किया था। इस संशोधन से पहले केवल संगठनों को ही आतंकवादी संगठन नामज़द किया जा सकता
था,
लेकिन अब यूएपीए अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का
प्रावधान लागू हो रहा है। कानून में इस संशोधन के बाद केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 में चार व्यक्तियों मौलाना
मसूद अजहर, हाफिज़ सईद, जाकि-उर-रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम
को आतंकवादी के रूप में नामज़द करके सूचीबद्ध किया था। बुधवार को जिन आतंकवादी संगठनों के लोगों को आतंकवादी घोषित किया गया है,
उनमें चार पाकिस्तान
में डेरा डाले आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का प्रमुख वाधवा सिंह बब्बर, इंटरनेशनल सिख यूथ फ़ैडरेशन के प्रमुख लखबीर सिंह तथा खालिस्तान ज़िंदाबाद फोर्स के प्रमुख रणजीत सिंह, तथा खालिस्तान कमांडो फोर्स के प्रमुख परमजीत सिंह शामिल हैं। इसी प्रकार जर्मनी में रहने वाले आतंकवादी संगठन खालिस्तान ज़िंदाबाद
फोर्स के
प्रमुख भूपिंदर
सिंह भिंडा व सदस्य गुरमीत सिंह बग्गा के अलावा अमरीका में रहने वाले गैरकानूनी
संस्था सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख
सदस्य गुरपतवंत सिंह पन्नुन, कनाडा में रहने वाले खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर तथा यूनाइटेड किंगडम में रहने
वाले आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा
इंटरनेशनल के
प्रमुख परमजीत
सिंह शामिल
है।
गौरतलब है कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
पिछले साल संसद में गैरकानूनी गतिविधियां (निषेध) अधिनियम 1967 में संशोधन पर बहस के दौरान आतंकवाद
की बुराई से मज़बूती से लड़ने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को जोरदार ढंग से व्यक्त
करते हुए इससे निपटने के राष्ट्र के संकल्प को दोहराया था। राष्ट्रिय सुरक्षा को सुदृढ़
करने की कटिबद्धता पर बल देते हुए और आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को इन नौ व्यक्तियों को गैरकानूनी गतिविधियां
(निषेध) अधिनियम 1967 (2019 में संशोधित के अनुसार) के तहत आतंकवादी घोषित कर उनका नाम उक्त अधिनियम की चौथी
अनुसूची में शामिल करने का फैसला किया है। 02July-2020
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