रविवार, 17 जनवरी 2021

अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंसों का नवीकरण हुआ आसान

केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीयों के आईपीडी प्रक्रिया में दी बड़ी राहत अब विदेशों में भारतीय दूतावावों व मिशन के जरिए हो सकेंगे आवेदन ------हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को जारी अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंसों को विदेशों में स्वीकार न किये जाने जैसी परेशानी को दूर करने यानि आईडीपी की प्रक्रिया को सुगम बनाने का निर्णय लेते हुए केन्द्री य मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने के बाद अधिसूचना जारी कर दी है। मसलन अब विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों के अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंसों का नवीकरण करना भी आसान कर दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे भारतीय नागरिकों को जारी अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) की प्रक्रिया को लेकर विदेशों में आ रही परेशानी और आईडीपी की अवधि समाप्त होने पर नवीकरण कराने जैसी कठिनाईओं को सुगम बनाने के लिए केन्द्री य मोटर वाहन अधिनियम-1989 में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद जारी एक अधिसूचना के मुताबिक अब प्रवासी भारतीयों को विदेशों में ही अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंसों का नवीकरण कराने के लिए तंत्र मुहैया कराया जा रहा है। मसलन अब संशोधित प्रावधानों के तहत भारतीय नागरिक विदेशों में भारतीय दूतावास या मिशन एब्रोड पोर्टल्स के माध्यम से नवीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहाँ से ये आवेदन भारत में वाहन पोर्टल पर आ जाएंगे। विदेशों में भारतीय दूतावासों या मिशनों के माध्यम से ऐसे आवेदनों पर भारत में संबंधित आरटीओ द्वारा विचार किया जाएगा। आईडीपी को संबंधित आरटीओ द्वारा विदेश में नागरिकों के पते पर कुरिअर कर दिया जाएगा। इस अधिसूचना के अनुसार भारत में आईडीपी के लिए आवेदन करते समय एक चिकित्सा प्रमाण पत्र और वैध वीजा की शर्तों को भी खत्म कर दिया गया है और यह मान लिया गया है कि कि जिस भारतीय नागरिक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, उसे दूसरे चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय के अनुसार इसके अलावा कुछ ऐसे देश हैं, जहां चिकित्सा प्रमाण पत्र वीजा आगमन पर या अंतिम क्षण में जारी किया जाता है। ऐसे मामलों में यात्रा से पहले भारत में आईडीपी के लिए आवेदन करते समय वीज़ा उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए मंत्रालय ने अब अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंसों के आवेदन पर वीज़ा के बिना विचार करने का प्रावधान किया है। -----चिकित्सा प्रमाण पत्र व वीजा शर्ते खत्म----- मंत्रालय के अनुसार कोरोना काल के संकट के दौरान भारत सरकार के संज्ञान में आया था कि विदेशों में रह रहे ऐसे भारतीय नागरिकों जिनके पास भारत में बने अंतरराष्ट्री य ड्राइविंग परमिट हैं और उनकी वैधता अवधि समाप्त हो गई और विदेश में उनके नवीकरण के लिए कोई तंत्र नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रवासी भारतीयों की इस परेशानी को गंभीरता से लेते अंतरराष्ट्री य ड्राइविंग परमिट यानि आईडीपी के नवीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सीएमवीआर-1989 में संशोधन करने का प्रस्ता्व किया और पिछले साल अक्टूबर 2020 में एक अधिसूचना जारी करके आम राय और टिप्पणियां आमंत्रित की थी, जिसके बाद अब अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन करके प्रवासी भारतीयों को बड़ी राहत दी और उन्हें अंतरराष्ट्री य ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन की चिकित्सा प्रमाण पत्र व वीजा की शर्तो में छूट के साथ विदेशों में ही तंत्र मुहैया करा दिया है। 12Jan-2021

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