केंद्र ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन के जारी की अधिसूचना
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने अब ऐसे लोगों को भी ड्राइविंग लाइसेंस देने का फैसला किया है,
जो केवल रंग नेत्रहीनता से हल्के या मध्यम स्तर पर प्रभावित हैं। इसके लिए
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम में संशोधन करने के
लिए एक अधिसूचना जारी की है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए
बताया कि मंत्रालय ने रंग नेत्रहीनता से हल्के या मध्यम स्तर पर प्रभावित लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस
देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के फॉर्म 1 तथा फॉर्म
1ए में संशोधन के लिए एक अधिसूचना
जारी की है। इसके लिए नियमों में संशोधन करके उन्हें एक सामाजिक तथा सुगमकारी विनियमन
बनाना
प्रमुख उद्देश्य है। सड़क
परिवहन मंत्रालय
दिव्यांगजनों को परिवहन संबंधित सेवाओं, विशेष रूप से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से संबंधित सेवाओं को प्राप्त करने
में सक्षम बनाने के लिए कई प्रकार के कदम उठाता रहा है। दिव्यांगजनों को ड्राइविंग
लाइसेंस की प्राप्ति सुगम बनाने के संबंध में परामर्शी जारी की जा चुकी है तथा इसके
अतिरिक्त मोनोकलर विजन वाले व्यक्तियों के लिए पहले भी एक परामर्शी जारी की जा चुकी
है। इसके
लिए मंत्रालय
को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ कि रंग नेत्रहीन नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में
सक्षम नहीं हैं क्योंकि शारीरिक फिटनेस ( फॉर्म 1) या चिकित्सा प्रमाणपत्र ( फॉर्म
1ए) में इस बारे में घोषणा
करने की आवश्यकता उनके लिए इसे कठिन बना देती है। इस मुद्वे को चिकित्सा विशेषज्ञ के
समक्ष उठाया गया तथा उनसे सलाह मांगी गई। जिसमें मंत्रालय के समक्ष जो अनुशंसाएं आई हैं, उनके अनुसार रंग नेत्रहीनता
से हल्के या मध्यम स्तर पर प्रभावित लोगों को ड्राइव करने की अनुमति दी जानी चाहिए
और केवल बहुत अधिक रंग नेत्रहीनता वाले व्यक्तियों को ही प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
दुनिया के दूसरे देशों में भी इसे अनुमति दी गई है। हालांकि जारी अधिसूचना में
नियमों में संशोधन करने के लिए मंत्रालय ने टिप्पणियों एवं सुझावों को आमंत्रित
करने के लिए एक प्रारूप अधिसूचना जारी की गई।
27June-2020
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