रविवार, 21 जून 2020

ईपीएफओ ने 65 लाख पेंशनधारकों को दी बड़ी राहत


अब घर के नजदीक जमा करा सकेंगे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
देश में वैश्विक कोरोना संकट के बीच ईपीएफओ अपने अंशधारक कर्मचारियों व पेंशनधारियों को बेहतर और आसान सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में कई कदम उठा रहा है। ऐसे ही कदम के तहत ईपीएफओ ने पेंशनधारियों को उनके घरों के नजदीक तक सेवा पहुंचाने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर से सक्रिय साझेदारी की है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार ईपीएस पेंशनधारियों के घरों के नजदीक तक सेवा पहुंचाने की आवश्यकता महसूस करते हुए खासतौर पर मौजूदा कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान ईपीएफओ ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के साथ सक्रिय भागीदारी की है। इस साझेदारी से देश में 3.65 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटरों के नेटवर्क के जरिए ईपीएफओ ने अपने 65 लाख पेंशनधारियों को उनके निवास स्थान के करीब डिजिटल जीवन प्रमाण जमा करने की सुविधा प्रदान करना शुरू कर दिया है। मसलन ईपीएस पेंशनधारियों को अपनी पेंशन निकासी जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष जीवन प्रमाण जमा करने के लिए आने वाली परेशानियों का समाधान मिल सकेगा। ईपीएफओ समय पर पेंशन वितरण को सुनिश्चित करके अपने 65 लाख ईपीएस पेंशनधारकों को वित्तीय स्वावलंबन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है
नियम में नीतिगत परिवर्तन
मंत्रालय के अनुसार ईपीएफओ ने इन सीएससी केंद्रों के अलावा पेंशनधारकों को ईपीएफओ के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों, 117 जिला कार्यालयों के साथ पेंशन वितरण करने वाले बैंकों में भी अपना जीवन प्रमाण जमा कराने की सुविधा प्रदान की हुई है। वहीं ईपीएफओ द्वारा अंगीकृत किया गया एक मल्टी एजेंसी मॉडल, ईपीएस पेंशनधारियों को उनकी सुविधा और पसंद के अनुसार सेवा वितरण एजेंसी का चयन करने की स्वायत्ता प्रदान करता है। मंत्रालय के अनुसार ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशनधारियों को उनकी सुविधा के अनुसार पूरे वर्ष के दौरान कभी भी डिजिटल जीवन प्रमाण प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन किया गया है। ईपीएफओ ने इस पेंशनधारकों के हित में उठाए गये कदम को ईपीएस पेंशनधारकों को परेशानी मुक्त सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए उठाया गया है।
प्रमाण पत्र की वैधता एक वर्ष
ईपीएएफओ द्वारा किये गये इस बदलाव के बाद यह जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि से लेकर एक वर्ष तक यह वैध रहेगा। इससे पहले पेंशनधारियों को नवंबर माह में जीवन प्रमाण जमा करना आवश्यक होता था, जिसके कारण पेंशनधारकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और वहीं पेंशन में रुकावट के कारण बड़ी संख्या में शिकायतें आती थीं। यही नहीं जीवन प्रमाण पत्र देरी से जमा करने के कारण इसकी वैधता कुछ महीनों तक के लिए यानि केवल नवंबर तक ही होती थी। 
13June-2020

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