सोमवार, 29 जून 2020

ट्रैक्टरों को मिलेगी एक साल तक बीएस-6 मानकों से छू


केंद्र सरकार जल्द करेगी मोटर वाहन नियमों में संशोधन
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
केंद्र सरकार निर्माण उपकरण वाहनों, ट्रैक्टरों और हार्वेस्टरों को देश में आगामी एक अक्टूबर से लागू होने वाले बीएस-6 उत्सर्जन मानदंडों के दायरे से एक साल तक बहार रखना चाहती है। इसके लिए जल्द ही मोटर वाहन नियमों में संशोधन करने के लिए तैयार किये गये मसौदे पर सुझाव मांगे गये हैं।
देश में पर्यावरण की दृष्टि से बीएस-4 से सीधे बीएस-6 उत्सर्जन मानदंडों को एक अप्रैल से लागू किया जाना था ,लेकिन कोरोना संकट के मद्देनजर वाहनों के लिए अब ये मानदंड एक अक्टूबर से लागू करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निर्माण उपकरण वाहनों, ट्रैक्टरों और हार्वेस्टरों के लिए बीएस-IV उत्सर्जन मानदंडों को टालने के लिए मोटर वाहन मसौदा नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर आम जनता सहित सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। मंत्रालय के अनुसार कृषि मंत्रालय और निर्माण उपकरण निर्माताओं की ओर से उत्सर्जन मानदंडों के अगले चरण को लागू करने के लिए कुछ समय दिए जाने के लिए किए गए अनुरोध पर एक मसौदा अधिसूचना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। उत्सर्जन मानदंडों के अगले चरण को कोविड-19 महामारी के स्थिति को देखते हुए पहली अक्टूबर से लागू किया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के इस अनुरोध को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय ने निर्माण उपकरण वाहनों, ट्रैक्टरों और हार्वेस्टरों से संबंधित बीएस (सीईवी/टीआरईएम)-4 उत्सर्जन मानदंड को स्थगित करने के बारे में मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसमें हितधारकों से इस बारे में सुझाव आमंत्रित करते एक अक्टूबर 2020 से 1 अक्टूबर 2021 तक इन्हें छूट दी गई है। इस आशय की एक अधिसूचना 19 जून को जारी की गई है, जिसे www.morth.gov.in पर देखा जा सकता है।
24June-2020

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें