सोमवार, 8 जून 2020

सरकारी योजनाओं पर भारी पड़ी कोरोना महामारी



मौजूदा वित्त वर्ष में शुरू नहीं होगी कोई नई स्कीम
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने की दिशा में खर्चो में कटौती करते हुए मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू होने वाली तमाम सरकारी योजनाओं पर रोक लगा दी है। मसलन 31 मार्च 2021 तक किसी भी सरकारी योजना को मंजूरी नहीं दी जाएगी।
वित्त मंत्रालय के अनुसार कोरोना संकट के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे प्रभाव के मद्देनजर असर के बीच केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार इस साल के अंत तक किसी नई केंद्रीय योजनाओं को शुरू नहीं करेगा। जबकि लॉकडाउन के दौरान घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन जारी रहेगा। इस संबन्ध में वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी मंत्रालयों व विभागों को आदेश जारी किये हैं।

वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक कोई भी मंत्रालय मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंत तक किसी भी सरकारी योजनाओं को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही पहले से मंजूर नई योजनाओं को भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने यह फैसला कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के कारण देश की बुरी तरह प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकारी खर्चो में कटौती करने के मकसद से किया गया है। 
गौरतलब है कि पिछले दो माह से भी ज्यादा समय से देश में लॉकडाउन के कारण विभिन्न क्षेत्रों की कारोबारी गतिविधियां ठप रहने के कारण देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, जिसके उबारने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न कदम उठा रही है। इसी दिशा में विभिन्न सेक्टरों की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया है।
अटल पेंशन स्कीम में बदलाव
सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के मकसद से शुरू की गई केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना में लॉकडाउन के बीच बदलाव करने का फैसला किया है। इस स्कीम के संशोधित नियमों के अनुसार अब अटल पेंशन योजना के तहत कम से कम एक हजार रुपये और अधिकतम 5 हजार रुपये मासिक पेंशन दी जा सकती है। मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी अटल पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले कामगारों को इस योजना के दायरे में शामिल किया गया है। इस योजना के नियमों के किये गये बदलाव के तहत स्कीम से जुडने के लिए कामगारों को किसी सरकारी बैंक में खाता खुलवाना होगा। योजना में 60 साल बाद पेंशन की रकम हासिल करना कामगारों के निवेश व आयु पर निर्भर करेगी। 
06June-2020



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