सोमवार, 30 मार्च 2020

कोरोना वायरस: मृतकों के परिजनों को मिलेगा चार लाख का मुआवजा

वायरस को आपदा बताते हुए गृह मंत्रालय ने किया ऐलान
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
देश में पैर पसारते कोरोना वायरस संक्रमण के कारण एक महिला समेत दो लोगों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने इस संक्रमण को आपदा माना है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस के कारण मरने वाले के परिजनों को आर्थिक मदद के रूप में चार-चार लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। 
केंद्रीय गृहमंत्रालय ने शनिवार को कोरोना वायरस को एक अधिसूचित आपदा मानते हुए ऐलान किया है कि सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कोरोना वायरस के कारण मरने वालों के परिजनों को इस कोष से चार-चार लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपये का भुगतान एक्स-ग्रेटिया के रूप में किया जाएगा, जिसमें राहत कार्यों में शामिल या प्रतिक्रिया गतिविधियों में लगे लोग शामिल होंगे। मसलन कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वाले व्यक्ति की देखरेख करने वाले लोग भी इस सहायता के दायरे में शामिल किये गये हैं।।
गौरतलब है कि देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 85 हो गई है, जिनमें 17 विदेशी नागरिक शामिल हैं। विदेशियों में इटली के 16 पर्यटक और कनाडा का एक नागरिक है गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कोविड-19 को एक महामारी घोषित किया है। भारत में दिल्ली और कर्नाटक में हुई एक-एक व्यक्ति की मौत के मामले भी शामिल हैं सऊदी अरब से हाल में लौटे कलबुर्गी के 76 वर्षीय एक व्यक्ति की बृहस्पतिवार को मौत हो गई थी, जबकि कोरोना वायरस से संक्रमित दिल्ली की 68 वर्षीय एक महिला की शुक्रवार की रात राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में हो गई थी। इसलिए केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वाले शख्स के परिवार को 4 लाख रुपये की सहायता राशि देने का एलान किया है
15Mar-2020

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