शनिवार, 31 मार्च 2018

श्रम नियमों में बदलाव की तैयारी में सरकार

नौकरी गंवाने के बाद भी मिलेगा सकेगा पैसा
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने ईपीएफओ के सदस्यों के हित में एक बड़ा फैसला करते हुए श्रम नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए ईपीएफओ ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें पीएफ खाताधारकों को अग्रिम पेंशन दी जा सकेगी और नौकरी छूटने के एक माह बाद ही कर्मचारी अपने पीएफ खाते से 60 फीसदी रकम अग्रिम तौर पर निकाल सकेंगे।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार हाल ही में केंद्र सरकार ने संगठित क्षेत्र के साथ असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल करके पीएफ की सुविधा देने का फैसला किया है। सरकार के निर्णय के निर्णय के तहत  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानि ईपीएफओ ने एक ऐसी योजना तैयार की है, जिसमें कर्मचारियों की नौकरी छूटने या खुद छोड़ने के बावजूद भी तीन माह तक वेतन मिलता रहेगा और नौकरी गंवाने के एक माह बाद आवेदन करके अपने पीएफ खाते से 60 फीसदी रकम अग्रिम तौर पर निकाल सकेंगे। हालांकि ईपीएफओ के इस प्रस्ताव पर अभी केंद्रीय न्यासी बोर्ड की मुहर लगना बाकी है।
क्या है प्रस्ताव
मंत्रालय के सूत्रों ने ईपीएफओ के इस प्रस्ताव में यह प्रावधान भी किया है कि यदि नौकरी छूटने के बाद कोई पीएफ खाताधारक तीन माह तक बेरोजगार रहता है तो उसे 80 फीसदी पीएफ की रकम निकालने की अनुमति होगी। वहीं अन्य संस्थान में नौकरी मिलने के बाद ऐसे कर्मचारी को नए खाते की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उसी खाते में उसका पीएफ योगदान शुरू हो जाएगा। खासबात यह है कि इस पैसे को वापस जमा करने की जरूरत भी नहीं होगी। ईपीएफओ के इस प्रस्ताव के तहत यह भी प्रवाधान है कि यदि मौजूदा स्थिति में पीएफ फंड से नौकरी जाने के 2 माह बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है और खाता बंद कर दिया जाता है, तो भी उसका पीएफ खाता चालू रहेगा और अग्रिम राशि निकाली जा सकेगी और नौकरी पाने की स्थिति में इसी खाते को फिर से सक्रिय कर दिया जाएगा। यदि इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो ईपीएफओ के संगठित क्षेत्र में काम कर रहे पांच करोड़ से भी ज्यादा सक्रिय सदस्यों को इस सुविधा का फायदा होगा।
न्यासी बोर्ड में होगा अंतिम फैसला
मंत्रालय के अनुसार ईपीएफओ द्वारा इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है, जिसे अगले महीने होने वाली ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में पेश किया जाएगा। मंत्रालय को उम्मीद है कि इस प्रस्ताव की बोर्ड से मंजूरी मिल जाएगी और मंजूरी मिलने के बाद नौकरी गंवाने की स्थिति में पीएफ धारकों को वेतन मिलते रहने के कारण आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रस्ताव के तहत पीएफ खाते से रकम निकालने की स्थिति में भी उनका खाता सेवानिवृत्ति तक चलता रहेगा यानि संबन्धित कर्मचारी के खाते में सेवानिवृत्ति की स्थिति में पेंशन के रूप में पीएफ खता बना रहेगा।   
31Mar-2018

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