मंगलवार, 31 दिसंबर 2019

नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन में रेलवे को लगी करोड़ो की चपत


रेलवे की 90 करोड़ की संपत्ति को पहुंचा नुकसान, 85 मुकदमे दर्ज
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
देश के अलग-अलग हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में चल रहे हिंसक प्रदर्शन के कारण भारतीय रेलवे को हुए  नुकसान से करीब 90 करोड़ रुपये की चपत लगी हैं। रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं में 85 मुकदमे दर्ज करके कार्यवाही शुरू कर दी है।
शनिवार को यहां रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार ने नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन के कारण भारतीय हुए रेलवे के नुकसान की जानकारी देते हुए बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसक प्रदर्शनों के कारण रेलवे की करीब 90 करोड़ रुपए की सपंत्ति को नष्ट किया गया है। रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालो के खिलाफ अभी तक 85 मुकदमे दर्ज किये गये हैं, जिनमें 57 एफआईआर आरपीएफ ने दर्ज की हैं। उन्होंने रेलवे के अलग-अलग जोनों में रेलवे को हुए नुकसान का जिक्र करते हुए बताया कि सबसे ज्यादा पूर्वी रेलवे जोन में 72.19 करोड़ रुपये के अलावा दक्षिण पूर्व रेलवे को करीब 13 करोड़ और उत्तर पूर्व रेलवे को तीन करोड़ के साथ उत्तर रेलवे को करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब तक 85 एफआईआर दर्ज की गईं जिनमें 57 एसफआईआर आरपीएफ के तहत दर्ज की गईं। पूर्वी रेलवे जोन में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के सियालदाह और मालदा डिवीजन में उपद्रवियों ने रेलवे की संपत्ति को हिंसा करके नुकसान पहुंचाया है, जहां रेलवे कर्मचिरयों के साथ भी मारपीट कर उन्हें घायल करने का मामला सामने आया है।
सख्त कार्रवाई के मूड में रेलवे
भारतीय रेलवे ने उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की योजना तैयार की है, जिसके लिए रेलवे मीडिया में आए फोटो और वीडियो, रेलवे के पास मौजूद सबूतों के आधार पर उपद्रवियों को नामज़द अभियुक्त बनाएगा। रेलवे के एक अधिकारी का कहना है कि ऐसे मामलों में अज्ञात लोगों के खिलाफ़ केस होने से केस कमज़ोर हो जाता है, इसलिए रेलवे अपने खुफिया तंत्र से वीडियो, सीसीटीवी और तस्वीरों से उपद्रवियों की पहचान कर हर एक व्यक्ति के ख़िलाफ़ केस करने के लिए पूरी तरह से सक्रिय है। इसी आधार पर सख्त कार्रवाई के तहत रेलवे की संपत्ति के नुकसान की भरपाई उपद्रवी की पहचान कर उनसे ही करने की योजना पर काम कर रहा है। रेलवे ने यह भी संकेत दिये हैं कि रेलवे भारतीय रेलवे एक्ट-151 के अलावा इस बार अदालत में भी उप्रदवियों के खिलाफ मामले दर्ज कराएगी।
22Dec-2019

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