गुरुवार, 16 फ़रवरी 2017

केंद्र सरकार ने दी ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत

वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट पर जुर्माना खत्म
ओ.पी. पाल.
नई दिल्ली।
देश में सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए खासकर कॉमर्शियल वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए स्पीड गवर्नर समेत केई सख्त नियम लागू करने वाली केंद्र सरकार ने अब बड़ी राहत दी है। मसलन इस सख्ती के कारण पिछले दिनों जिन कॉमर्शियल वाहनों का सड़क पर चलना बंद हो गया था, उनसे अब फिटनेस या लाइसेंस आदि के मामले पर पिछले दिनों का कोई जुर्माना नहीं वसूला जाएगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार ने देशभर में सभी परिवहन विभागों को ऐसे दिशानिर्देश जारी किये हैं। इसके अनुसार परिवहन विभाग घरों में खड़े ऐसे हजारों कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस का पेनल्टी चार्ज बैक डेट से लागू नहीं किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से ऐसे हजारों वाहन मालिकों को बड़ी राहत देने वाले फैसले के तहत जिन वाहनों ने लंबे समय से फिटनेस नहीं कराई है,उन्हें अब 29 दिसंबर से ही 50 रुपये प्रति दिन के हिसाब से ही पेनल्टी चार्ज भरना होगा। इससे पहले की अवधि की पेनल्टी पुराने नियमों के हिसाब से ही जमा कराई जाएगी। इससे वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान से बचने का मौका दिया गया है।
समीक्षा के बाद फैसला
जिला स्तर पर परिवहन कार्यालयों में जिस मालिक ने भी अपने वाहन की फिटनेस का सर्टिफिकेट लेने का प्रयास किया तो अधिकारियों ने पुराने समय से ही हजारों रुपये के रूप में नए नियमों के हवाले से जुर्माना लागू करने की बात कही। ऐसे में ट्रांसपोर्टरों ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय में गुहार लगाई और वाहन मालिकों को हो रहे आर्थिक नुकसान की जानकारी दी, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नए नियमों की संबन्धित अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इससे ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में हो रहे नुकसान और कॉमर्शियल वाहनों की आवाजाही पर पड़ रहे गहरे प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने कॉमर्शियल वाहनों के फिटनेस पर पुराने समय के जुर्माना वसूल न करने का फैसला किया। क्योंकि इस नए नियम से एक-एक वाहन पर पचास हजार से एक लाख तक का पेनल्टी चार्ज बकाया निकल रहा था, जिसे केंद्र सरकार ने खत्म करके नए सिरे से फिटनेस चार्ज करने के दिशा निर्देश जारी किये।
क्या था नया नियम
दरअसल केन्द्रीय सड़क परिवहन विभाग एवं राजमार्ग विभाग ने पिछले महीने अचानक वाहनों से संबंधित सभी तरह के शुल्कों में वृद्धि कर दी थी और उसी नये नियमों के तहत 29 दिसंबर से सभी राज्यों के परिवहन विभाग ने बढ़े हुए शुल्क लागू कर दिए थे। इसके कारण समय पर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लेने वाले कॉमर्शियल वाहनों पर 50 रुपए पेनल्टी चार्ट प्रति दिन का नया नियम भी लागू हो गया था। इस कारण देशभर में ऐसे हजारों की संख्या में कॉमर्शियल वाहनों को उनके मालिकों ने सड़क पर उतारना बंद कर दिया था और मालिकों को अपने वाहनों को घर पर ही खड़े करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

16Feb-2017

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