शनिवार, 18 फ़रवरी 2017

आधार कार्ड पर ही मिलेगी पीएफ की सुविधा

ईपीएफओ ने दस्तावेज जमा करने की तिथि बढ़ाई
हरिभूमि ब्यूरो.
नई दिल्ली।
केंद्र सरकार की कर्मचारियों को राहत देने के लिए उठाए जा रहे कदमों के तहत पीएफ की सुविधा को भी आसान बनाने के लिए कदम उठाए हैं। इसी के तहत पीएफ की सुविधा के लिए ईपीएफओ से जुड़े खाताधारकों और पेंशनरों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है, जिसे अपने खाते से जोड़ने के लिए तिथि बढ़ाते हुए 31 मार्च कर दी गई है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नियमों में किये गये बदलावों के तहत ईपीएफओ से जुड़े खाताधारकों और पेंशनरों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। ईपीएफओ ने देशभर में अपने 120 क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी निर्देशों में खाता धारकों और पेंशनरों को 31 मार्च तक अपना आधार नंबर या उसके लिए आवेदन का सबूत जमा कराने को कहा है। वहीं ईपीएफओ इससे संबन्धित जानकारियों के लिए नियोक्ताओं के जरिये अंशधारकों और पेंशनभोगियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा है। ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वीपी जॉय ने इसके बारे में कहा कि फिलहाल पेंशनभोगियों के साथ-साथ अंशधारकों को आधार या पंजीकरण प्रति 31 मार्च, 2017 तक उपलब्ध कराना होगा। यह ईपीएफओ द्वारा उपलब्ध सेवाएं हासिल करने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस समय ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) से चार करोड़ खाताधारक और 50,000 पेंशनर जुड़े हैं।
इसलिए लागू किया यह नियम
दरअसल केंद्र सरकार इस फैसले के तहत कर्मचारी पेंशन स्कीम से जुड़े हर सदस्यों के खातों में उसके बेसिक वेतन का 1.16 फीसदी योगदान देती है। इसके अलावा 8.33 फीसदी उन कर्मचारियों का नियोक्ता हर महीने जमा करता है, जिस पर सालाना 850 करोड़ रुपए का खर्च आता है। सरकार ईपीएफओ पर सबसिडी देती है, इसलिए सरकार ने आधार एक्ट-2016 की धारा-7 के तहत यह फैसला किया है, जिसमें सरकारी सब्सिड़ी और अन्य लाभों के लिए आधार नंबर को अनिवार्य बनाने का प्रावधान है। नए नोटिफिकेशन के तहत यदि कोई खाताधारक अपना अनोटिफिकेशन के तहत यदि कोई खाताधारक अपना आधार नंबर नहीं दे पाता है, तो उसके खाते में सरकार से मिलने वाली सहायता बंद हो जाएगी।


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