बुधवार, 22 जून 2016

अब कर चोरों की खैर नहीं!

पैन कार्ड ब्लॉक होने के साथ जेल भी होगी
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्र सरकार के आर्थिक सुधारो की नीतियों के तहत अब आयकर विभाग ने जान बूझकर टेक्स चोरी करने वालों के खिलाफ ऐसा शिकंजा कसना शुरू कर दिया है कि ऐसे लोग कर की चोरी करना ही भूल जाएंगे। मसलन आयकर विभाग ने निर्णय लिया है कि जो लोग कर का भुगतान नहीं करेंगे उनकी एलपीजी सब्सिटी खत्म करने के साथ पैन कार्ड भी ब्लॉक कर दिये जाएंगे। यही नहीं ऐसे कर चोरों को को जेल तक की हवा खानी पड़ सकती है।
केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों और कालेधन की रोकथाम के लिए चलाये गये अभियान के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानि सीबीउीटी ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए एक रणनीति पत्र तैयार किया है, जिसमें ऐसे प्रावधान किये हैं कि जानबूझकर कर की चोरी करने वाले लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आयकर विभाग के ऐसे प्रावधानों का मकसद ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना है, जो कालाधन छुपाने के लिए जानबूझकर कर की अदायगी नहीं करना चाहते और ऐसे लोगों की संख्या देश में लगातार बढ़ रही है। सीबीडीटी के रणनीति पत्र के तहत आयकर विभाग ऐसे कर चोेरों को हिरासत में लेने और उनकी संपत्तियों को जब्त कर नीलामी करने में भी पीछे नहीं रहेगा। इस निर्णय के तहत कर चारों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 276सी(2) के तहत तीन माह से लेकर तीन साल तक की कैद और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया गया है। मसलन आयकर विभाग के अधिकारों को ज्यादा शक्तिशाली बनाया जा रहा है। इसके एिल आयकर विभाग में वसूली अधिकारियों यानि टीआरओ को प्राधिकृत किया जा रहा है। मसलन विभाग के कर्मचारी और बेहतर बुनियादी ढांचा व संसाधन मुहैया कराकर टीआरओ व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कवायद की गई है। इसके लिए टीआरओ को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। टीआरओ को दूसरी अनुसूची के 73-81 नियमों के प्रावधान के मुताबिक अनुपालन नहीं करने वालों की गिरμतारी के प्रावधान को अमल में लाना चाहिये। आयकर विभाग के निर्णय के अनुसार कर चोरी करने वालों की एलपीजी सब्सिडी काटने के साथ उनके पैन कार्ड भी ब्लॉक करने का भी प्रावधान किया जा रहा है। वहीं ऐसे लोगों को किसी भी बैंक से ऋण भी नहीं मिल सकेगा, ऐसी व्यवस्था को लागू किया जा रहा है।
ऐसे तलाशे जाएंगे कर चोर
आयकर विभाग ने नए वित्तीय वर्ष से लागू निर्णय के तहत सबसे पहले पैन कार्ड ब्लॉक करने की कार्यवाही की जाएगी। पैन कार्ड के जरिए ही पता लगाया जाएगा किस धारक ने टैक्स नहीं भरा है। पैन कार्ड ब्लॉक होने से टैक्स डिफॉल्टर अपने व्यापार का घाटा दिखाने के लिए आयकर कानून की धारा 139 (1) के तहत रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। वित्त मंत्रालय के सुझाव पर आयकर विभाग ऐसे कर चोरी करने वालों की एलपीजी सब्सिडी बंद कर दी जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा होती है। इस निर्णय में ऐसे लोगों को किसी भी बैंक से ऋण भी नहीं मिल सकेगा। यही नहीं पैन कार्ड धारकों की सूची रजिस्ट्रार आॅफ प्रॉपर्टीज को भेजी जाएगी, ताकि उन्हें सम्पत्ति खरीदने से भी रोका जा सके।
कंपनियों में नहीं बन सकेंगे डायरेक्टर
आयकर विभाग ब्लॉक किए गए पैन कार्डों की सूची क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सिबिल तथा बैंकों को भेज देगा, ताकि डिफॉल्टरों को न तो बैंक लोन मंजूर हो सके और न ही उन्हें ओवरड्राμट की सुविधा मिल पाए। सिबिल यानी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड एक एजेंसी है, जो लोन और क्रेडिट कार्ड के ऐवज में किए गए भुगतानों पर नजर रखती है।
22June-2016


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