गुरुवार, 6 जुलाई 2017

उप राष्ट्रपति चुनाव पांच अगस्त को, वेंकया या नजमा!


चार जुलाई से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया                                             
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
चुनाव आयोग ने 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए जरूरत पड़ी तो पांच अगस्त को मतदान कराया जाएगा और इसी दिन शाम को चुनाव परिणाम घोषित हो जाएगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए चार जुलाई को नामांकन प्रक्रिया के लिए अधिसूचना जारी होगी। माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष की ओर से इस पद के लिए मणिपुर की राज्यपाल डा. नजमा हेपतुल्ला या एम. वेंकैया को उम्मीदवार बनाया जा सकता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त डा. नसीम जैदी ने चुनाव आयुक्त एके जोती और .पी. रावत के साथ गुरुवार को उप राष्ट्रपति पद के चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि उप राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना चार जुलाई को जारी कर दी जाएगी यानि नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 18 जुलाई तक नामांकन दाखिल किये जा सकेंगे। जबकि इस पद के उम्मीदवारों द्वारा दाखिल नामांकन पत्रों की जांच का काम 19 जुलाई को किया जाएगा और 21 जुलाई तक नामांकन वापिस लिये जा सकेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो उपराष्ट्रपति पद के लिए पांच अगस्त को सुबह दस से सांय पांच बजे तक मतदान और इसी इसी दिन देर शाम को मतगणना कराई जाएगी।
लोस रास सदस्य करेंगे मतदान
राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति निवार्चन अधिनियम 1952 और बनाई गई नियमावली 1974 के तहत उप राष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं नामित प्रतिनिधियों द्वारा गठित निवार्चक मंडल के सदस्य ही मतदान कर सकते हैं। निवार्चक मंडल में लोकसभा के 543 निर्वाचित एवं 2 नामांकित सांसद हैं, जबकि राज्यसभा के 233 निर्वाचित एवं 12 नामित सांसदों को मिलाकर कुल 790 सदस्य शामिल हैं।
नामांकन भरने के ये होंगे नियम
आयोग के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार स्वयं या अपने प्रस्तावकों या अनुमोदनकर्ताओं द्वारा प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक संसद भवन में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। उम्मीदवार के नामांकन पत्र के समर्थन के लिए निर्वाचक मंडल में से कम से कम 20 प्रस्तावक और कम से कम 20 अनुमोदनकर्ताओं का होना आवश्यक है। निर्वाचक मंडल का कोई सदस्य उम्मीदवार के केवल एक ही नामांकन पत्र में प्रस्तावक या अनुमोदक रह सकता है।  नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को 15000 रूपये की जमानत राशि जमा कराना आवश्यक है। आयोग द्वारा उप राष्ट्रपति चुनाव 2017 के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों की सूची अंग्रेजी और हिंदी में अलग-अलग होगी।
अंसारी का कार्यकाल दस अगस्त तक
मौजूदा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है, जो लगातार दो बार से इस पद पर हैं। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। चुनाव आयोग के अनुसार मौजूदा उप राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से 60 दिन पहले या बाद की किसी सुविधाजनक तिथि को अधिसूचना जारी की जा सकती है और इससे पहले 15वें उपराष्ट्रपति की निवार्चन प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है।
30June-2017

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