बुधवार, 12 जुलाई 2017

श्रमिकों को मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधा



ईएसआईसी व डीजीएफएएसएलआई में हुआ करार
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्र सरकार की देश में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक और कदम उठाया है, जिसमें पेशे संबन्धी स्वास्थ्य और चोट या बीमारी से बचाव की दिशा में बेहतर चिकितसा सुविधा मुहैया कराने के लिए ईएसआईसी और और डीजीएफएएसएलआई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की मौजूदगी में मंगलवार को ईएसआईसी तथा कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्‍थान महानिदेशालय यानि डीजीएफएएसएलआई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए। श्रमशक्ति भवन स्थित श्रम मंत्रालय में इस करार पर हस्ताक्षर होने के बाद केंद्रीय मंत्री दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार के श्रमिकों के हित में उठाए जा रहे कदमों की इस पहल में इस करार के तहत पेशे संबंधी स्वास्थ्य चोट तथा बीमारी से बचाव पर सहयोग के लिए ईएसआईसी तथा कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्‍थान महानिदेशालय देशभर के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की मुहिम को और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते से कार्यस्थल पर स्वस्थ माहौल, बीमारी या चोट के खतरे को कम करने और कामगारों के लिए गुणवत्‍तापरक जीवन उपलब्ध कराने के बारे में जागरूकता बढाने में मदद मिलेगी। वहीं इस करार की पहल का मकसद आपसी सहयोग स्‍थापित करना है, जिससे कामगारों के पेशे संबंधी स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा मिलेगा और कार्य से जुड़ी चोटों तथा बीमारियों को कम किया कर औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यस्थल के जोखिम भरे वातावरण पर विशेष ध्‍यान दिया जाएगा। यह समझौता फिलहाल तीन साल के लिए किया गया है, जिसके नतीजों की समीक्षा के बाद इसका विस्तार किया जाएगा।
प्रमुख शहरों में खुलेंगे केंद्र
मंत्रालय के अनुसार इस करार के तहत सबसे पहले फरीदाबाद के क्षेत्रीय श्रम संस्‍थान में ‘डीजीएफएएसएलआई-ईएसआईसी पेशे संबंध स्वास्थ्य प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास केन्‍द्र(ओएचटीआरडीसी) स्‍थापित होगा, जहां मुख्य रूप से पेशे संबंधी स्वास्थ्य पर ध्‍यान केन्द्रित किया जाएगा। इसके बाद मुंम्बई, चेन्नैई, कोलकाता और कानपुर में स्‍थापित अन्य संस्‍थानों में ऐसे केन्‍द्र खोले जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार समझौते के तहत सहयोग का यह भी उद्देश्य है कि दोनों संस्थाएं संयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिये कामगारों के जीवन में गुणवत्‍तापरक सुधार लाने की प्रतिबद्धता को पूरा करेंगे। इसमें आर्थिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में ओएसएच चुनौतियों का आकलन करना, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस और अन्य पेशे संबंधी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विशेष गतिविधियों को आगे बढ़ाने के अलावा श्रमिकों के लिए  विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए प्रशिक्षण मॉडल तैयार करना भी है।
क्या है ईएसआई योजना
देश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संगठन है, जिसमें व्यापक सामाजिक सुरक्षा लाभ के तहत उचित चिकित्सा देखभाल और रोजगार की चोट, बीमारी, मौत आदि जैसी ज़रूरत के समय में कई कैश लाभ हैं। ईएसआई अधिनियम ऐसे संस्थानों या परिसर में लागू होता है, जो 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित किया जाता है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों ही ईएसआई अधिनियम में संशोधन किया है जिसके तहत कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा कवर और अन्य लाभों के हकदार होने के लिए 21 हजार रुपए तक के वेतन वाले कर्मचारी इस दायरे में आ गये हैं। इस अधिनियम को देशभर में 7.83 लाख कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू कर दिया गया है, जिसका लाभ करी 2.13 करोड़ परिवारों के श्रमिकों को मिल रहा है। इससे पहले अब तक ईएसआई योजना की कुल लाभार्थी जनसंख्या 8.28 करोड़ है। 1 9 52 में अपनी स्थापना के बाद से, ईएसआई निगम ने अभी तक 151 अस्पताल, 1467/15 9 डिस्पेंसरी / आईएसएम यूनिट, 813 शाखा / वेतन कार्यालय और 62 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय / विभागीय कार्यालय स्थापित किए हैं।
12July-2017

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