शुक्रवार, 7 जुलाई 2017

हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति को मंजूरी

पंजाब व हरियाणा को छह व यूपी को मिले 9 अतिरिक्त जज
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम प्रणाली के तहत हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए आए नामों के आधार पर केंद्र सरकार ने 15 जजों की नियुक्ति के लिए मंजूरी दी है। इस मंजूरी की जारी अधिसूचना के तहत पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट को छह तथा उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय को भी नौ अतिरिक्त जज मिल गये हैं।
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय के पास कालेजियम प्रणाली के तहत हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए आई नामों की सूची के आधार पर केंद्र सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय ने पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट में भी छह तथा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट में नौ अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की गई है। मंत्रालय के अनुसार पंजाब औऱ हरियाणा हाईकोर्ट में वरिष्ठ वकलों महावीर सिंह सिंधू, अनिल क्षेत्रपाल, अवनीश झींगान, सुधीर मित्तल, अरविंद कुमार सांगवान और राजबीर सहरावत की नियुक्ति अतिरिक्त जज के तौर पर की गई है। गौरतलब है कि पिछले माह भी इन नामों समेत सात वरिष्ठ वकीलों की जजों के तौर पर नियुक्ति करने की कालेजियम ने सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने उस समय इन पर कोई विचार नहीं किया था। जबकि गत 22 जून को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में दो नए जजों की नियुक्ति की गई थी। अब छह अतिरिक्त जजों की नियुक्ति के बावजूद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जजों कि संख्या 54 हो गई है, जबकि इस हाईकोर्ट में जजों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 85 है। मसलन अभी भी 31 जजों के पद रिक्त हैं। केंद्र सरकार की इस मंजूरी के तहत यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी नौ अतिरिक्त जज मिले हैं, जिनमें कृष्ण सिंह, राजीव लोचन मेहरोत्रा, महबूब अली, रंगनाथ पांडे के अलावा अखिलेश सी शर्मा, अनिरुद्ध सिंह, दिनेश कुमार सिंह-1, इरफान खान, उमेश त्रिपाठी की नियुक्ति की गई है। 
07July-2017

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