भारत में अवैध तरीके से छिपें 30 हजार विदेशी
पाकिस्तानी व श्रीलंकाई नागरिकों ने बढ़ाई चिंता
पाकिस्तानी व श्रीलंकाई नागरिकों ने बढ़ाई चिंता
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
देश
में वीजा के जरिए आए तीस हजार से भी ज्यादा विदेशी नागरिक देश में कहीं न
कहीं अवैध ठिकाना बनाकर रह रहे हैं, जिन्हें सरकार की खुफिया और अन्य
एजेंसियां तलाशने में दिन-रात एक कर रही हैं, लेकिन अभी भी देश में 42
देशों के ऐसे करीब 28 हजार से भी ज्यादा विदेशी नागरिक अवैध तरीके से भारत
के विभिन्न राज्यों में डटे हुए हैं।
गृह मंत्रालय ने इस बात को
स्वीकारा है कि बांग्लादेशियों के नागरिकों के अवैध प्रवास पर तो दोनों
देशों के बीच सीमा-समझौते के बाद अंकुश लगा है, लेकिन इस समेत 42 देशों से
वीजा के जरिए भारत आए तीस हजार से ज्यादा लोग समयावधि समाप्त होने के
बावजूद वापस अपने वतन नहीं गये हैं। दिलचस्प पहलू यह है कि पिछले करीब
पन्द्रह माह पहले ऐसे विदेशी नागरिकों के जो आंकड़े सरकार के पास थे, उनमें
से एक भी विदेशी नागरिक का कोई सुराग नहीं लग सका है, लेकिन ऐसे नागरिकों
के राज्यवार आंकड़े एकत्र करके उनके खिलाफ कार्रवाही करने की प्रक्रिया जारी
है। इनमें करीब साढ़े चार हजार नागरिक तो पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं,
जिसके बाद करीब 3900 नागरिक श्रीलंका और फिर खाड़ी देशों के नागरिक भारतीय
जमीन पर जमे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार करीब दो हजार विदेशी नागरिक तो ऐसे
हैं जिनके देशों की पहचान भी नहीं हो पायी है। दरअसल यह मुद्दा हाल में
संपन्न हुए बजट सत्र के पहले चरण के अंतिम दिन भी संसद में उठा था, तो
सरकार ने उम्मीद जताई थी कि ऐसे विदेशी नागरिकों का पता लगाने के लिए
स्थानीय अभिसूचना ईकाईयों को सख्त दिशानिर्देश जारी कर दिये गये हैं, जो
अपने-अपने राज्यों में कार्यवाही कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों की
माने तो भारत में अवैध रूप से प्रवास कर रहे विदेशी नागरिकों का मौजूदा यह
आंकड़ा हालांकि इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है, लेकिन वीजा नियमों का
उल्लंघन करके भारत में कहीं न कहीं चोरी-छिपे रह रहे 42 देशों के 28 से
ज्यादा की पुष्टि की जा चुकी है।
तमिलनाडु सबसे बड़ा ठिकाना
सूत्रों
के अनुसार ऐसे नागरिकों की हो रही तलाश में जो तथ्य सामने आए हैं उनमें
सबसे ज्यादा करीब 20500 विदेशी नागरिक तमिलनाडु में छिपे हुए हैं, जिसके
बाद करीब 3400 नागरिकों के महाराष्टÑ में होने की आशंका है। राष्टÑीय
राजधानी दिल्ली में भी पांच सौ से ज्यादा लोगों के बारे में पता लगाया गया
है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में करीब 70, मध्य प्रदेश और हरियाणा में एक-एक
दर्जन के अलावा पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में भी करीब एक-एक हजार ऐसे विदेशी
नागरिकों का पता चला है।
क्या है नियम
केंद्र
सरकार को विदेशी विषयक अधिनियम 1946 की धारा 3(2)(ग) के अंतर्गत किसी
विदेशी नागरिक को प्रत्यावर्तित करने की शक्तियां प्रदान हैं। इस कानून के
तहत अवैध रूप से ठहरे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें प्रत्यावर्तित
करने के अधिकार राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी दी गई है,
जिसके लिए एक सतत प्रक्रिया के तहत वीजा नियमों का उल्लंघन करने और अवैध
रूप से रहने की स्थिति में संबन्धित विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्यवाही की
जाती है।
22Mar-2016
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