बुधवार, 16 मार्च 2016

घर का सपना देखने वालों की राह आसान-बिल्डरों पर कसेगी लगाम

रियल एस्टेट बिल पर संसद की मुहर
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू होगा कानून
हरिभूमि ब्यूरो
. नई दिल्ली
संसद ने रियल एस्टेट विधेयक पर मुहर लगाते ही घर का सपना देखने वालों की राह आसान बना दी है। अब राष्ट्रपति की मुहर लगते ही देशभर में बिल्डरों पर कानूनी शिकंजा कस जाएगा और उनकी मनमानी पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी।
राज्यसभा में पारित होने के बाद रियल एस्टेट यानि भू-संपदा (विनियमन और विकास) विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया और चर्चा के बाद इसे सर्वसम्मिति से पारित कर दिया गया है। अब केवल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मंजूरी मिलना बाकी है, जिसके बाद विधेयक के प्रावधानों के तहत सरकार एक विनियामक प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसमें जिसमें बिल्डर को किसी भी परियोजना की शुरुआत से पहले उसमें पंजीकरण कराना होगा और उसकी जमीन खरीदने से लेकर अन्य सभी मंजूरी संबंधित दस्तावेज आदि का ब्योरा जमा करना होगा। यह जानकारी उपभोक्ताओं के लिए सार्वजनिक होगी और वे अपनी पसंद की परियोजना चुन सकते हैं। सरकार की इस विधेयक को अंजाम तक पहुंचाने में कांग्रेस के सर्मथन से यह राह आसान हुई है, जो पिछले कई सालों से संसद में लंबित पड़ा हुआ था।
विधेयक के फायदे गिनाएं
इससे पूर्व मंगलवार को राज्यसभा से पारित होने वाले इस विधेयक को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने लोकसभा में पेश किया और विधेयक के फायदे गिनाए। वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार इस बिल के माध्यम से देश में व्यापार करने वाले लोगों को सहुलियत देना चाहती है। उन्होंने कहा कि बिना सुधारों के हम आगे नहीं बढ़ सकते। नायडू ने कहा कि साल 2013 से यह बिल संसद में लंबित है। 10 मार्च को इसे राज्यसभा से मंजूरी मिली। इस बिल में ग्राहकों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि बिल्डरों को कारपेट एरिया के हिसाब से दाम तय करने होंगे न कि सुपर बिल्ट-अप एरिया से। सरकार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मंजूरी मिलने के बाद विधेयक के प्रावधानों के तहत एक विनियामक प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसमें जिसमें बिल्डर को किसी भी परियोजना की शुरुआत से पहले उसमें पंजीकरण कराना होगा और उसकी जमीन खरीदने से लेकर अन्य सभी मंजूरी संबंधित दस्तावेज आदि का ब्योरा जमा करना होगा। यह जानकारी उपभोक्ताओं के लिए सार्वजनिक होगी और वे अपनी पसंद की परियोजना चुन सकते हैं।
16Mar-2016

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