मंगलवार, 19 नवंबर 2019

केंद्र ने निरस्त किये 1800 संस्थाओं के पंजीकरण


नियमों के उल्लंघन करने पर विदेशी धन पर भी रोक
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
देश महिला सशक्तिकरण, मानवाधिकार, शिक्षा और समाज सुधार संबंधी कार्यो के नाम पर विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम (एफसीआरए) का उल्लंघन करने वाली 1807 गैर सरकारी संस्थाओं पर केंद्र सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए उनके पंजीकरण निरस्त कर दिये हैं। इसी कार्यवाही के साथ काली सूची में आई ऐसी संस्थाओं से विदेशी सहायता राशि पर भी रोक लगा दी गई है।
गृहमंत्रालय के अनुसार मंत्रालय ने एफसीआरए के तहत पंजीकृत करीब हजार से ज्यादा ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं को नोटिस जारी किये थे, लेकिन 1807 स्वयंसेवी संगठनों और शिक्षण संस्थाओं ने पिछले पांच साल से भी ज्यादा समय से अपने आयकर और विदेशी सहायता राशि का ब्यौरा जमा नहीं कराया। कानून के तहत ऐसे संगठनों को अपने वार्षिक आय-व्यय का ब्यौरा सभी दस्तावेजों के साथ जमा कराना होता है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में भी इन संस्थाओं ने नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी आय-व्यय ब्यौरे की रिपोर्ट नहीं सौंपी। इन 1807 संगठनों और संस्थाओं को एफसीआरए
संबन्धी कानून का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। एफसीआरए दिशा-निर्देशों के बावजूद कानूनों का अनुपालन न करने के कारण इन सभी गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए के पंजीकरण निरस्त कर दिये गये और इनको मिलने वाली विदेशी धन पर भी रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि एफसीआरए अधिनियम-1976 में केंद्र सरकार ने वर्ष 2010 में संशोधन किया था, लेकिन मोदी सरकार ने वित्तीय विधेयक-2016 के इस अधिनियम में फिर संशोधन करते हुए इस कानून के उल्लंघनों को सख्ती के साथ वैध बनाया और इसमें अन्य प्रावधान करते हुए 1976 के प्रावधानों को भी समाहित कर दिया, जिसके तहत इस कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर पांच साल की जेल के साथ भारी जुर्माना भी हो सकता है।
क्या दिशा निर्देश
मंत्रालय के अनुसार एफसीआरए के तहत दिशा-निर्देशों में ऐसे संगठनों को हर वित्तीय वर्ष के अंत में अपने आय-व्यय के ब्योरा जमा कराना होता है, जिसे डिजीटल प्रणाली के तहत अब ऑनलाइन सुविधा भी दी हुई है। इस ऑनलाइन प्रणाली के तहत ऐसे संगठनों को आय-व्यय ब्यौरों के साथ बैंक खातों का विवरण और उनमें विदेशी धन की प्राप्ति और खर्च के लिए निकासी जैसे ब्यौरों के अलावा बहीखातों, आयकर रिटर्न, रसीदों जैसे सभी संबन्धित दस्तावेजों को डाउनलोड करना होता है।
इन संस्थाओं पर भी गाज
केंद्र सरकार की एफसीआरए के उल्लंघन करने पर जिन संस्थाओं पर कार्रवाई की गई है, उनमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, महाराष्ट्र, बैप्टिस्ट क्रिश्चियन एसोसिएशन, महाराष्ट्र, इन्फोसिस फाउंडेशन बंगलूरु, स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल सोसाइटी कर्नाटक, नेशनल जीयोफिजिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट तेलंगाना, कृषि संस्थान इलाहाबाद, यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन गुजरात, राजस्थान विश्वविद्यालय, रबींद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च और इंस्टिट्यूट ऑफ पल्मोकेयर एंड रिसर्च पश्चिम बंगाल आदि शामिल हैं।
13Nov-2019

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