मंगलवार, 21 अगस्त 2018

पीएम आवास योजना पर गंभीर सरकार


घर खरीदने के बाद पांच तक नहीं बेचा जा सकेगा                 
योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को मिल सकेगा
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के नियमों के किये गये बदलावों के बावजूद इस योजना का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचने में गड़बड़झाला के सामने आए मामलों को लेकर सरकार गंभीर है। इस प्रकार की हेराफेरी को रोकने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही सख्त फैसला लेने की तैयारी कर रही है।
केंद्र सरकार के सूत्रों के अनुसार इस स्कीम का लाभ पात्र लाभार्थियों को मिले इसके लिए घर खरीदने वालों को उसी घर में रहने के लिए लॉक इन पीरियड का शर्त को लागू करने की योजना बना रही है, जिसकी जल्द ही घोषण की जा सकती है। हालांकि बदलाव के नियमों में हटाई गई सात साल की लॉक-इन पीरियड की शर्त को फिर से संशोधित करके लागू करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। शहरी आवास मंत्रालय के अनुसार इस योजना के तहत 54 लाख घर की मंजूर किये गये थे, जिनमें आठ लाख से ज्यादा घर तैयार हो चुके हैं। इन घरों के आवंटन में कोई गड़बड़ी या धांधली न हो इसके लिए सरकार पूरी तरह से चौकन्ना है। मंत्रालय के सूत्रों का मानना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान लेकर लोग उन्हें प्रोपर्टी डीलरों को बेच देते हैं, जबकि सरकार ऐसे घरो का लाभ देने वालों को सब्सिडी भी देती आ रही है।
मंत्रालय के अनुसार सरकार की यह योजना उन लोगों को घर मुहैया कराने के लिए है जिनके पास कोई घर नहीं है, लेकिन इस योजना में ऐसे लोगों को मकान देने के मामले सामने आए हैं जिनके पास पहले से ही प्रोपर्टी है और योजना के तहत मकान लेकर वह उन्हें बेच देते हैं तथा दी जाने वाली सब्सिडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे मामलों पर लगाम कसने के मकसद से ही सरकार फिर से लॉक इन पीरियड का शर्त को लागू करने की योजना बना रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार इस योजना का दुरुपयोग रोकने के लिए और सख्त नियम भी लागू कर सकती है।
गौरतलब है कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में हाल ही में बदलाव किया था। इस बदलाव के तहत अगर किसी व्यक्ति की सालाना आमदनी 18 लाख रुपए तक है तो अब वह सस्ते घरों की योजना में 21,500 स्क्वेयर फीट तक का घर खरीद सकता है। ऐसे घरों में उसको होम लोन पर ब्याज सब्सिडी के तौर पर 2 लाख 30 हजार की बचत हो सकती है। नए नियमों में सरकार ने मध्य आय वर्ग यानी एमआईजी घरों की कैटिगरी 1 और कैटिगरी 2 के साइज में अच्छी-खासी बढ़ोतरी कर दी है। अब एमआईजी-1 में 160 वर्गमीटर यानी करीब 1722 वर्गफीट और एमआईजी-2 में 200 वर्गमीटर यानी तकरीबन 2153 वर्गफीट के घर प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल कर लिए गए हैं। 
20Aug-2018

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