शुक्रवार, 4 नवंबर 2016

जीएसटी कर की दरों पर आम आदमी को बड़ी राहत!

चार स्लैब 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत पर बनी सहमति
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली
आखिर एक अप्रैल को जीएसटी कानून लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार की जीएसटी परिषद ने जीएसटी कर की दरों पर सहमति बना ली है। परिषद में चार स्तरीय कर व्यवस्था को निर्धारित करके आम उपभोक्ताओं की जेब हल्की करने के साथ राहत देने जैसे अहम फैसले भी लिए हैं।
यहां गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में शुरू हुई जीएसटी परिषद की दो दिवसीय बैठक के पहले दिन जीएसटी दरों पर बनी सहमति के बनने का ऐलान किया गया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने 4 स्तरीय कर व्यवस्था निर्धारित करने की मंजूरी दी है। इसमें 5,12, 18 और 28 प्रतिशत कर की दर तय की गई हैं। अरुण जेटली ने बताया कि आम उपभोग की वस्तुओं पर सबसे कम 5 प्रतिशत कर लगेगा। जबकि अन्य उत्पादों पर 12 और 18 प्रतिशत जीएसटी कर निर्धारित किया गया है। उन्होंने परिषद में बनी सहमति के आधार पर कहा कि तंबाकू उत्पादों पर सबसे अधिक 28 प्रतिशत कर लगाने का फैसला किया गया है। यही सर्वाधिक कर शीतल पेय आदि उत्पादों पर भी लागू होगा। जीएसटी परिषद की बैठक के पहले दिन जीएसटी की तय दरों के ऐलान के मुताबिक लग्जरी कार और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी कर लगेगा। मसलन कार खरीदना होगा महंगा होगा ,तो वहीं धूम्रपाल का शौंक भी पान-मसाला पर लागू उच्चतम दर के कारण महंगा पड़ेगा। यही नहीं लग्जरी कार और तंबाकू उत्पादों पर कर के साथ सेस भी लगेगा। सीपीआई में शामिल 50 फीसदी उतपादों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ज्यादा खपत वाले प्रोडक्ट पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। सोने पर चार प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव है, लेकिन इसका फैसला बाद में लिया जाएगा। मसलन सबसे निम्न दर आम उपभोग की वस्तुओं पर लागू होगी, जबकि सबसे ऊंची दर विलासिता और तंबाकू जैसी अहितकर वस्तुओं पर लागू होगी और ऐसे उत्पादों पर पर अतिरिक्त उपकर भी लगाया जाएगा। यही नहीं तमाम लग्जरी सामानों पर भी 28 प्रतिशत की उच्चतम कर की दर लागू होंगी, वहीं ऐसे उत्पादों पर इस समय उत्पाद शुल्क और वैट सहित कुल 30-31 प्रतिशत कर लगता है, उन पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत होगी।
कार खरीदना होगा महंगा
सबसे निम्न दर आम उपभोग की वस्तुओं पर लागू होगी जबकि सबसे ऊंची दर विलासिता और तंबाकू जैसी अहितकर वस्तुओं पर लागू होगी, ऊंची दर के साथ इन पर अतिरिक्त उपकर भी लगाया जाएगा। महंगाई को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न सहित आवश्यक उपभोग की कई वस्तुओं को कर मुक्त रखा गया है। इस लिहाज से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में शामिल तमाम वस्तुओं में से करीब 50 प्रतिशत वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगेगा। इन्हें शून्य कर की र्शेणी में रखा गया है। जीएसटी की नई कर व्यवस्था लागू होने के बाद टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एसी जैसे कन्जयूमर ड्यूरेबल जैसे सामानों की कीमतें नई कर व्यवस्था लागू होने के बाद अपेक्षाकृत कम होंगी।
ये होंगे सस्ते
-अनाज जैसे बेहद जरुरत की सामान पर जीरो टैक्स लगेगा. इस दर पर खुदरा महंगाई दर के आंकलन में शामिल होने वाले करीब 50 फीसदी सामान है।
-आम इस्तेमाल की बड़ी खपत वाले सामान पर जीएसटी की दर 5 फीसदी होगी।
-12-18 फीसदी की दो स्टैंडर्ड रेट रखी गई है, रोजर्मरा के सामान जैसे साबुन, शैंपू, शेविंग क्रीम वगैरह इस सूची में आ सकते हैं।
-28 फीसदी की दर टीवी, फ्रिज जैसे व्हाइट गुड्स और सामान्य कारों के लिए होगी।
-एरिटेड ड्रिंक्स, पान मसाला, तंबाकू के उत्पाद और लग्जरी सामान पर जीएसटी की दर 28 फीसदी होगी, लेकिन इसके अलावा इन सामान पर सेस भी लगेगा।
04Nov-2016

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