मंगलवार, 3 सितंबर 2019

आज से बदल जाएंगे कई नियम


रेलवे में भी नियमों का उल्लंघन पर आज से कसेगा शिकंजा    
यातायात नियमों के उल्लंघन पर दस गुना जुर्माना
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
देश की अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा में कल एक सितंबर से जहां नियमों में बदलाव लागू हो रहे हैं, वहीं सड़क यातायात नियमों के साथ रेलवे में भी कई ऐसे बदलाव रविवार से लागू होंगे, जिनका उल्लंघन करना किसी के लिए भी महंगा पड़ सकता है।
रेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारतीय रेलवे ने रेलवे कानून के तहत अब सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। बिना टिकट यात्रियों या रेलवे क्षेत्र में गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ पहले से ही एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कल रविवार से रेलवे कानून के तहत सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। इसमें अब बिना कन्फर्म टिकट रेल यात्रा करने वालों की भी मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं यानि एक सितंबर से ऐसे यात्रियों को भारी जुर्माने क साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। वैसे भी भारतीय रेलवे के नियम के तहत अनकन्फर्म टिकट के साथ यात्रा करने को बिना टिकट यात्रा करने के समान माना जाता है। अब यदि वेटिंग टिकट लेकर आरक्षित कोच में कोई यात्रा करते पकड़ा गया तो तो टीटीई आपको कोच से बाहर निकाल सकता है 
आईआरसीटीसी वसूल करेगा सेवाकर
भारतीय रेलवे ने एक सितंबर से सेवा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है, जिसमें आईआरसीटीसी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब आईआरसीटीसी रविवार से गैर वातानुकूलित श्रेणी की ई-टिकट पर 15 रुपये और प्रथम श्रेणी सहित वातानुकूलित श्रेणी की सभी ई-टिकट पर 30 रुपये का सेवा शुल्क लागू कर रहा है, जिसमें माल एवं सेवा कर इससे अलग वसूला जाएगा। यानि अब आईआरसीटीसी से ई-टिकट खरीदना अब महंगा होगा। आईआरसीटीसी के पोर्टल से ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर अब सभी श्रेणियों पर सर्विस चार्ज भी देना होगा। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने तीन साल पहले डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सेवा शुल्क वापस ले लिया था। पहले आईआरसीटीसी गैर वातानुकूलित श्रेणी की ई-टिकटों पर 20 रुपये और सभी वातानुकूलित श्रेणी की ई-टिकटों पर 40 रुपये का सेवा शुल्क लेता था। भारतीय रेलवे ने हाल ही में भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को ऑनलाइन टिकटों पर यात्रियों से सेवा शुल्क वसूलने की मंजूरी दी है।
बस में बिना टिकट यात्री पर बढ़ा जुर्माना
देश में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में नए मोटर वाहन (संशोधन) कानून के यातायात नियमों से संबन्धित 63 उपबंध एक सितंबर रविवार से देशभर लागू हो रहे हैं। इन यातायात नियमों के तहत अब सरकारी बसों में बिना टिकट यात्रा करने पर 200 के बजाए 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग, सीट बेल्ट, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने, इमरजेंसी वाहन का रास्ता रोकने, गाड़ी चलाते रेस लगाने, नाबालिग के गाड़ी चलाने पर कई गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण हादसा होने पर निर्माण कंपनी और ठेकेदारों को भी भारी जुर्माने के साथ जिम्मेदार माना जाएगा।
सरकार की राहत योजनाएं लागू
मोदी सरकार की आम जनता के लिए राहत देने के लिए जारी निर्देशों पर नियमों पर सख्ती शुरू हो रही है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा सभी बैंकों को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अब अधिकतम 15 दिन में बैंक को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा। वहीं घर का सपना संजोने वालों को अब रेपो रेट पर होम लोन देने की स्कीम एक सितंबर से लागू होने जा रही है। इसके लिए आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट घटाने का ऐलान किया है। वहीं आकर दाताओं पर भी शिकंजा कसा जा रहा है यानि जिन्होंने आयकर रिटर्न नही भरा है उनसे रविवार से पांच हजार जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसी प्रकार एक सितंबर से बीमा कंपनियों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, तोडफोड़, दंगे से वाहनों में होने वाले नुकसान के लिए बीमा क्लेम देना पड़ेगा। 31 अगस्त तक केवाईसी पूरा न कर पाने की स्थिति में एक सितंबर से पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और अन्य मोबाइल वॉलेट बंद किये जा सकते हैं। इसके अलावा पुराने टैक्स मामलों को निपटाने के लिए केंद्र सरकार की नई स्कीम के तहत अब टैक्स मामलों का निपटारा तीव्रगति से होगा। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जारी एक अधिसूचना के तहत एक सितंबर से सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादन (पैकेजिंग व लेबलिंग) नियम में बदलाव लागू हो जाएंगे।
01Sep-2019

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