सोमवार, 2 सितंबर 2019

न्यूनतम मजदूरी कानून से 50 करोड़ श्रमिकों होगा लाभ

पीएफधारकों को जल्द मिलेगा ज्यादा ब्याज: गंगवार
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्र की मोदी सरकार ने श्रमिकों के हितों की दिशा में जहां 50 साल से अधिक पुराने श्रम कानूनों को को चार कानूनों में समाहित किया है, वहीं न्यूनतम मजदूरी कानून के लागू होने से देश के 50 करोड़ श्रमिकों को लाभ होगा। इसी प्रकार पीएफ खाताधारकों को ज्यादा ब्याज मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है, जिसका ऐलान जल्द होगा।
यह बात शुक्रवार को देश की अग्रणी औद्योगिक संगठन फिक्की द्वारा आयोजित ‘प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री कन्कलेव’ कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कही है। उन्होंने कहा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय में 2014 से ही श्रम कानूनों में बदलाव करने का प्रयास शुरु कर दिया था तथा 50 साल से अधिक पुराने श्रम कानूनों को 4 श्रमिक कानूनो में संहिताबद्ध करने का काम चल रहा है। इसी दिशा में न्यूनतम मजदूरी कानून को संसद में पारित हो गया है, जिसके देशभर में लागू होने से 50 करोड़ श्रमिकों को कानूनी अधिकार के साथ लाभ मिलेगा, इसमें निजी सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल हैं। गंगवार ने कहा कि निजी सिक्योरिटी इंडस्ट्री देश में पांच सबसे अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्रों में से एक है, जिसका रोजगार क्षेत्र में विशेष महत्व है। सिक्योरिटी क्षेत्र में प्रमुख रुप से ग्रामीण क्षेत्र और समाज के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो गार्ड के रूप में देश सैन्य शक्ति सीमा पर सशक्त और चौकन्ने चौकीदार की भांति दुकानों, फैक्ट्रियों, कार्यालयों व बैंकों के अलावा अन्य संस्थानों में सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की श्रमिकों के हित में चलाई जा रही योजनाओं में सिक्योरिटी गार्डो को भी प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तथा सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के माध्यम से इस क्षेत्र में जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के कारण जिसमें 3 साल के लिए नियोक्ता का अंशदान केंद्र सरकार देती दे रही है जिससे सिक्योरिटी गार्ड को भी पीएफ का लाभ मिलना शुरू हुआ है। इस क्षेत्र में अभी तक नौ लाख से ज्यादा सिक्योरिटी गार्डो को प्रशिक्षण के बाद प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं।
सामाजिक सुरक्षा का दायरा
केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार ने सभी संगठित और असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए प्रधानमत्री श्रम योगी मान धन योजना’ जैसी एक सरल और अनूठी स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत बहुत कम योगदान जैसे 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का मासिक योगदान करने पर उतनी ही राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है तथा 60 साल की उम्र के बाद श्रमिक को 3 हजार रुपए प्रतिमाह की पेंशन मिलेगी। यह योजना खासकर उन श्रमिकों के लिए है, जिनका वेतन 15 हजार रुपए प्रतिमाह तक है। सरकार एक पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त निरीक्षण तंत्र स्थापित करने का प्रयास कर रही है, इस क्षेत्र में ईमानदार नियोक्ता को व्यापार करने में सहजता हो तथा साथ ही साथ श्रमिकों के हितों की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
पीएफ पर मिलेगा ज्यादा ब्याज
फिक्की में इस कार्यक्रम में संबोधन के बाद केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह भी जानकारी दी कि ईपीएफओ की सिफारिश पर न्यासी बोर्ड ने भविष्य निधि खाते पर ज्यादा ब्याज मिलने का रास्ता साफ कर दिया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 में 8.65 फीसदी ब्याज मिलेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही पीएफ खाताधारकों को इस लाभ देने के लिए वित्त मंत्रालय अधिसूचना जारी करेगा, जिसके लिए श्रम, रोजगार और वित्त मंत्रालय में सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से देश में छह करोड़ से भी ज्यादा पीएफ खाताधारकों को लाभ मिलेगा।
31Aug-2019

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