रविवार, 7 जुलाई 2019

संसद में अब नए सिरे से पेश होगा सड़क सुरक्षा विधेयक

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गये कई फैसले
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
देश में बढ़ते सड़क हादसों में कमी लाने के लिए पिछले पांच के कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार के लगातार प्रयासों के बावजूद कड़े प्रावधानों वाला नया मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद में मंजूरी न मिलने के कारण निष्प्रभावी हो गया है। अब इस विधेयक को नए सिरे से संसद के इसी सत्र में पेश करके पास कराने का प्रयास होगा।      
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार सत्रहवीं लोकसभा के गठन के बाद मौजूदा संसद सत्र में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को नए सिरे से पेश करने का प्रयास होगा, जिसके लिए केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी लेने के लिए मंत्रालय में कैबिनेट नोट तैयार हो चुका है। गौरतलब है कि यह विधेयक 16लोकसभा में पारित हो चुका था, लेकिन राज्यसभा में संसदीय समिति के अध्ययन के बावजूद इसे पारित नही कराया जा सका था। यह विधेयक 16वीं लोकसभा भंग होने के कारण निष्प्रभावी हो चुका है। देश में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने की दिशा में इस विधेयक में कड़े जुर्माने और नियमों के प्रावधान किये गये हैं। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद फिर से सड़क परिवहन विभाग का कार्यभार ग्रहण करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा था कि मोदी-2 सरकार के पहले संसद सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा, जिसकी कैबिनेट मंजूरी के लिए कैबिनेट नोट तैयार हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार जल्द ही इस कैबिनेट की मंजूरी के लिए विधेयक के प्रारूप को पेश किया जाएगा ताकि इसी सत्र में इस विधेयक को पारित कराया जा सके।
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गये कई फैसले
केंद्रीय कैबिनेट में आर्थिक मामलों और सुरक्षा मामलों संबन्धी समिति की बैठक में सोमवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गये हैं। इस बैठक में जहां उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है, जिसमें भ्रामक विज्ञापन देने के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जबकि सुरक्षा संबन्धी फैसले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को ज्यादा शक्तियां देने के लिए संबन्धित कानूनों में संशोधित करने का फैसला कया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कानून और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून को संशोधित करने के लिए इसी सत्र में अलग-अलग संशोधन विधेयक पेश किये जाएंगे। सूत्रों के अनुसार इन संशोधन के पारित होने के बाद मानव तस्करी और साइबर अपराध जैसे मामलों की भी जांच कर सकेगी। वहीं आतंकवाद से जुड़े संदिग्ध लोगों को आतंकी घोषित करने का अधिकार भी एजेंसी के पास होगा।
25June-2019

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें