हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
संसद के मौजूदा सत्र में केंद्रीय बजट पारित होने के बाद अब
केंद्र सरकार दोनों सदनों में महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश करके उन्हें पारित कराने
के प्रयास में है, जिनमें सड़क सुरक्षा से संबन्धित मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक
समेत तीन विधेयक लोकसभा में पेश करने का फैसला किया गया है। संसद सत्र की सोमवार
से होने वाली बैठकों में सरकार ने सप्ताहभर के सरकारी कामकाज और विधायी कार्यो के
साथ दोनों सदनों में आने की तैयारी की है।
संसद
के 17 जून से शुरू हुए सत्र में 5 जुलाई को पेश किये गये आम बजट पर चर्चा और उसे
पारित करने की औपचारिकताएं पिछले सप्ताह पूरी कर ली गई है। 26 जुलाई तक चलने वाले
संसद में अब मोदी सरकार 16वीं लोकसभा के दौरान संसद में लंबित होने के कारण
निष्प्रभावी हुए महत्वपूर्ण विधेयकों को नए सिरे से पेश करके पारित कराने के
प्रयास में है। उनमें देश में परिवहन व्यवस्था को दुरस्त करने और भारतीय सड़कों को
पर हो रहे हादसों पर अंकुश लगाने के मकसद से सड़क सुरक्षा कानूनों को सख्त बनाने
वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक भी शामिल रहा है। इस विधेयक को पेश करने के लिए
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को नए मसौदे को नए सिरे से केंद्रीय
कैबिनेट में पारित कराना पड़ा, जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सोमवार को लोकसभा
में पेश करेंगे। इसके अलावा सोमवार को लोकसभा में ऐसे ही महत्वपूर्ण बिलों में
शामिल बच्चों को गोद लेने संबन्धी सरोगेसी (विनियमन) विधेयक को केंद्रीय स्वास्थ्य
मंत्री डा. हर्षवर्धन तथा राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) की शक्तियां बढ़ाने वाले
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक
को गृह मंत्री अमित शाह पेश करके उन्हें पारित करने का प्रस्ताव भी करेंगे।
इसी प्रकार राज्यसभा में सोमवार को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा माध्यस्थम
और सुलह (संशोधन) विधेयक को नए सिरे से पेश करेंगे।
इस सप्ताह के कामकाज का खाका
सोमवार
से संसद के दोनों सदनों में होने वाली बैठकों के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय ने
सदनों कार्यमंत्रणा समिति में इस सप्ताह ज्यादा से ज्यादा कामकाज निपटाने के लिए
सहमति बनाते हुए खाका तैयार किया है। लोकसभा में सोमवार को पेश होने वाले विधेयकों
के अलावा डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, गैरकानूनी गतिविधियाँ
(रोकथाम) संशोधन विधेयक, मानव अधिकारों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण
विधेयक, जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, केंद्रीय विश्वविद्यालय(संशोधन)
विधेयक, वित्त (संख्या-2)विधेयक और विनियोग (संख्या-2)विधेयक जैसे विधायी कार्यो
के अलावा बजट के तहत ग्रामीण विकास कृषि और
किसान कल्याण, युवा मामले और खेल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रण की
अनुदान मांगे के प्रस्ताव पारित कराने का निर्णय लिया गया है। जबकि राज्यसभा में
अध्यादेश से संबन्धित नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, केंद्रीय
विश्वविद्यालयों (संशोधन) विधेयक, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन)
विधेयक, ) पंचाट और सुलह (संशोधन) विधेयक को सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा
दोनों सदनों में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी
(आयुष) के कामकाज पर चर्चा के अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों को इस सप्ताह के
कामकाज करने का निर्णय लिया गया है।
15July-2019
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क्या है नए मोटर वाहन विधेयक
में प्रावधान
लोकसभा
में सोमवार को पेश किये जाने वाले मोटर वाहन विधेयक में ओला, उबर जैसे ग्रुप का ड्राइविंग लाइसेंसों के नियमों
का उल्लंघन करने पर लगेगा एक लाख रुपए तक का जुर्माना, तेज गाड़ी भगाने पर एक हजार
से दो हजार रुपए तक का जुर्माना, बिना बीमा पॉलिसी के वाहन चलाने पर दो हजार रुपए तक
का जुर्माना रखा, बिना हेलमेट वाहन चलाने पर एक हजार रुपए का जुर्माना और तीन माह के
लिए लाइसेंस निलंबन, किशोर द्वारा गाड़ी चलाते हुए सड़क पर कोई अपराध करने पर गाड़ी
मालिक या अभिभावक को दोषी मानते हुए वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने जैसे सख्त
प्रावधान किये गये हैं। वहीं यातायात नियमों के उल्लंघन पर न्यूनतम 100 रुपए की जगह
पर 500 रुपए का जुर्माना, अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करने पर 500 रुपए के स्थान
पर दो हजार रुपए का जुर्माना, अनऑथराइज्ड वाहन का इस्तेमाल करने पर पांच हजार रुपए
का जुर्माना और बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर पांच हजार रुपए का जुर्माने जैसे कई
अन्य सख्त प्रावधान किये गये हैं।
15July-2019
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