बुधवार, 31 जनवरी 2018

कॉमर्शियल वाहनों पर फास्टैग का शिकंजा



केंद्र का फरमान-फास्टैग के बिना की नहीं होगी रजिस्ट्रेशन
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गो पर तमाम टोल प्लाजाओं पर एक दिसंबर से शुरू हो चुकी ई-टोल संग्रहण प्रणाली के तहत केंद्र सरकार ने कार्मिशियल वाहनों के पंजीकरण के लिए फास्टैग की अनिवार्य कर दिया है। मसलन अब बिना फास्टैग के कार्मिशियल वाहनों का पंजीकरण नहीं हो सकेगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र की जारी अधिसूचना के तहत गत एक दिसंबर से हरेक वाहन निर्माण कंपनी के लिए इस बात की अनिवार्यता लागू कर दी गई है कि वह चार पहिया और कार्मिशियल वाहनों को फास्टैग के साथ बाजार में उतारे। फास्टैग को टोल प्लाजाओं पर ई-टोल संग्रहण के तहत अनिवार्य करने के साथ हाल ही में मंत्रालय की ओर से देशभर में सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों के लिए एक दिशानिर्देश जारी किया गया है कि एक दिसंबर के बाद खरीदे गये चार पहिया खासकर कार्मिशियल वाहन का पंजीकरण उसी स्थिति में किया जाए, जिसमें फास्टैग लगा हो। मसलन अब फास्टैग कार्ड के बिना कॉमर्शियल वाहनों का पंजीकरण नहीं हो सकेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस संबन्ध में सभी राज्य सरकारों के परिवहन विभागों को भी एआरटीओ कार्यालयों में ऐसे वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाने की सुनिश्चिता करने का आग्रह किया है, जो बिना फास्टैग के पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं। इस संबन्ध में सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों ने अपने अपने क्षेत्रों में वाहन विक्रेता एजेंसियों व शोरूम मालिकों को भी इन आदेशों को सख्ती से पालन करने का फरमान देना शुरू कर दिया है।
सड़क हादसों पर लगाम प्राथमिकता
मंत्रालय के एक अधिकारी ने हरिभूमि को बताया कि सरकार की ओर से जारी अधिसूचना का उद्देश्य सवारी वाहन, मालवाहक वाहनों के अलावा ऑल इंडिया परमिट पर चलने वाले भारी वाहनों को पूरी तरह से फास्टैगयुक्त बनाना है। ऐसे वाहनों के कारण हो रहे सड़क हादसों को रोकने की कवायद के तहत ही केंद्र सरकार ने देशभर के सभी 370 टोल प्लाजाओं पर ई-टोल संग्रहण प्रणाली को अनिवार्य करने और एक दिसंबर से वाहन कपंनियों को फास्टैगयुक्त चार पहिया वाहन बेचने की अनिवार्यता के लिए गत पहले ही दो नवंबर को एक अधिसूचना के साथ दिशानिर्देश जारी कर दिये थे। इसके लिए मंत्रालय के जारी इस राजपत्र अधिसूचना के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 की संशोधित किया गया, जिसमें जारी दिशानिर्देशों में धारा 138ए का हवाले से वाहन निर्माता कंपनियों को स्पष्ट आदेश हैं, वे नए वाहनों को कंपनी से बाहर निकलने से पहले ही फास्टैग से लैस करें।
ऐसे करेगा फास्टैग काम
मंत्रालय के अनुसार फास्टैग रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग की तरह है, जिसे वाहन की स्क्रीन यानि अगले शीशे पर लगाया जाता है। फास्टैग जैसे उपकरण में रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आरएफआईडी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूलने की दिशा में नेशनल हाइवे के प्रत्येक टोल प्लाजा पर ‘फास्टैग लेन’ बनना अनिवार्य है। टोल प्लाजा की इस लेन से केवल उन्हीं वाहनों को जाने की अनुमति होगी, जिन पर इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग के लिए स्मार्ट टैग ‘फास्टैग’ लगा होगा। ऐसे वाहन जब फास्टैग लेन से गुजरेंगे तो उनके खाते से टोल की राशि का स्वत: ही भुगतान होकर पहले टोल संचालक और बाद में रोड डेवलपर के खाते में चली जाएगी।  जिसके जरिए टोल प्लाजा पर फास्टैग लेन में घुसते ही फास्टैग लेग वाहन के टोल टैक्स का भुगतान प्रीपेड या संबंध बचत खाते से स्वत: ही कट जाएगा। यानि ऐसे वाहनों को टोल देने के लिए ठहरने की जरूरत नहीं होगी।
31Jan-2018


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