सोमवार, 30 नवंबर 2020

पेंशनधारकों को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए मिली विकल्पों की सुविधा

ईपीएफओ ने पेंशनधारकों को मिली बड़ी राहत घर या नजदीकी एजेंसियों के जरिए जमा करा सकते हैं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली। वैश्विक कोरोना काल के इस संकट में केंद्र सरकार ने पेंशनधारकों को पेंशन धनराशि हासिल करने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र या डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कराना होता है। इसके लिए ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशनधारकों को अपने घर से या घर के नज़दीक ही डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए विभिन्न विकल्पों की सुविधा प्रदान की है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस 95) के सभी पेंशनधारकों को पेंशन धनराशि प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष जीवन प्रमाण पत्र या डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने के लिए इस कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने विभिन्न विकल्पों को अपनाने की सुविधा प्रदान की है। इसके तहत कोई भी ईपीएस पेंशनधारक अपने घर से या घर के नज़दीक ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सभी तरीकों या एजेंसियों के माध्यम से जमा करा सकते हैं, जिन्हें समान समान रूप से मान्य किया जाएगा। इसके लिए ईपीएफओ के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों के अलावा ईपीएस पेंशनधारक अब उन बैंक शाखाओं और निकटतम डाकघरों में डीएलसी जमा कर सकते हैं, जहां से वे पेंशन प्राप्त करते हैं। सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के 3.65 लाख से अधिक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क पर भी डीएलसी को प्रस्तुत किया जा सकता है। वहीं ईपीएस पेंशनधारकों को ‘उमंग’ ऐप का उपयोग करके भी डीएलसी जमा कर सकते हैं। मंत्रालय के अनुसार हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने पेंशनधारकों के लिए घर से ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानि डीएलसी जमा करने की सुविधा शुरू की है। ईपीएस पेंशनधारक अब मामूली शुल्क के भुगतान पर घर से ही डीएलसी सेवा का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए निकटतम डाकघर से एक डाकिया पेंशनधारक के घर जाकर डीएलसी तैयार करने की प्रक्रिया पूरी करेगा। साल में कभी भी हो सकेंगे जमा मंत्रालय के अनुसार नए दिशा-निर्देशों के अनुसार ईपीएस पेंशनधारक अब अपनी सुविधा के अनुसार साल में किसी भी समय डीएलसी जमा कर सकते हैं। डीएलसी जमा करने की तारीख से एक वर्ष तक जीवन प्रमाणपत्र मान्य रहेगा। जिन पेंशनधारकों को 2020 में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी किया जा चुका है, उन्हें एक वर्ष पूरा होने तक जेपीपी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले सभी ईपीएस पेंशनधारकों को नवंबर महीने में डीएलसी जमा करना आवश्यक होता था। इस कारण डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पेंशनधारकों को लंबी कतारों और भीड़ जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ईपीएस ने पेंशनधारकों के हित में यह कदम उठाया है। सरकार की इन पहलों से करीब 67 लाख ईपीएस पेंशनधारक लाभान्वित होंगे, जिनमें से लगभग 21 लाख विधवा, विधुर, बच्चे और अनाथ पेंशनधारक शामिल हैं। 18Nov-2020

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें