सोमवार, 30 नवंबर 2020

एक जनवरी से पुराने चार पहिया वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य

केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना, बिना फास्टैग के पार नहीं होगा टोल प्लाजा हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्गो पर सभी टोल नाकों को ई-संग्रह प्रणाली से जोड़ दिया गया है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने अब दिसंबर 2017 से पहले ख़रीदे गए चार पहिया पुराने वाहनों के लिए भी अगले साल एक जनवरी से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1989 में संशोधन करके फास्टैग के जरिए टोल नाकों पर ई-टोल संग्रह प्रणाली शुरू की थी। मंत्रालय द्वारा इस संबन्ध में एक अधिसूचना जारी की है जिसके मुताबिक अब दिसंबर 2017 से पहले ख़रीदे गए चार पहिया पुराने वाहनों के लिए अगले साल एक जनवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य होगा। नए चार पहिया वाहनों के लिए पंजीकरण के समय से ही फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया था और वाहन निर्माता या उनके डीलरों को इसकी आपूर्ति की ज़िम्मेदारी सौंपी थी। यह अनिवार्य किया गया था कि परिवहन वाहनों के लिए फास्टैग के फिट होने के बाद ही फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार इसके अलावा पिछले साल एक अक्टूबर 2019 से फास्टैग का फिट होना अनिवार्य किये गये राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए अब फॉर्म-51 यानी बीमा प्रमाण पत्र में संशोधन के माध्यम से नया थर्ड पार्टी बीमा प्राप्त करते समय एक वैध फास्टैग अनिवार्य किया गया है, जिसमें फास्टैग आईडी का विवरण कैप्चर किया जाएगा। यह नियम अगले 1 अप्रैल से लागू होगा, ये नियम पुराने चार पहिया वाहनों पर भी लागू होंगे। मंत्रालय के अनुसार जारी की गई अधिसूचना से अब यह सुनिश्चित हो सकेगा, कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से टोल प्लाज़ा पर शुल्क का भुगतान 100 फीसदी हो और वाहन, शुल्क प्लाज़ा से निर्बाध रूप से गुजरे। सरकार कई चैनलों पर फास्टैग की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम भौतिक स्थानों के माध्यम से और ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से भी बनाए जा रहे हैं, ताकि नागरिकों को उनकी सुविधा पर अगले दो महीनों के भीतर उनके वाहनों में चिपका दिया जा सके। 08Nov-2020

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